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Sant kabir nagar कोर्ट के आदेश पर जालसाज के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा



शिकायत कर्ता ने कोर्ट से लगाई थी गुहार
आलोक कुमार बर्नवाल
सन्तकबीरनगर। धर्मसिंहवा थाना अंर्तगत ग्राम धर्मसिंहवा प्रार्थी अकबाल अहमद पुत्र गुलाम हुसैन द्वारा न्यायालय में सीआरपीसी 156(3) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसमे प्रार्थी द्वारा बताया गया कि प्रार्थी धर्मसिंहवा स्थित दारुल उलूम अहमदिया मेराजुल उलूम मदरसे में वर्तमान में प्रबन्धक के पद पर हूँ। उक्त संस्था पंजीकृत है। जिसमे एक सदस्य मुबारक अली उर्फ अलगू पुत्र शकूर निवासी ग्राम धर्मसिंहवा के रूप में रह चुके है। जिनकी मृत्यु 2008 में हो चुकी है। इस संस्था में मुबारक अली पुत्र रजब अली निवासी ग्राम धर्मसिंहवा द्वारा कूटरचित दस्तावेज के सहारे और अन्य सहयोगियों के सहारे स्वयं को सदस्य के रूप में प्रचालित करना प्रारंभ कर दिया गया और संस्था के तमाम लाभो को लेने का कृत्य किया जाने लगा। जिससे संस्था के द्वारा संचालित मदरसे की छवि को क्षति पहुचाई जा रही है। उक्त व्यक्ति न कभी पूर्व में सदस्य रहा है और न कभी संस्थान से ही जुड़ा रहा है। अपने चालबाजी और दबंगई के द्वारा संस्था के लाभ लेने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। जिसको मना करने पर जानमाल की धमकी दिया जाता है। इसतरह से उपरोक्त शिकायत के आधार पर न्यायालय के आदेश पर आरोपी के ऊपर धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश पर धर्मसिंहवा पुलिस ने आरोपी पर 419, 420, 467, 468 471 व 506 भादवि के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना किया जा रहा है।

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