अखिलेश्वर तिवारी
जनपद बलरामपुर के तहसील मुख्यालय उतरौला के एक होटल में ओवैसी के पार्टी एआईएमआईएम को बिना अनुमति मीटिंग करना काफी महंगा पड़ गया। बगैर अनुमति मीटिंग के कारण चौकी प्रभारी द्वारा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधानसभा प्रत्याशी सहित 80 लोगों के विरुद्ध कोविड नियमों का उल्लंघन तथा धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया है ।
जानकारी के अनुसार 27 दिसंबर को एआईएमआईएम पार्टी द्वारा विधानसभा उतरौला के प्रत्याशी डॉक्टर अब्दुल मन्नान को घोषित किए जाने के बाद पहली बार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली के साथ पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा बिना अनुमति के एक निजी होटल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का आयोजन किया गया । मीटिंग में पार्टी कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी । भीड़ में एकत्रित हुए लोगों में किसी किसी के चेहरे पर मास्क दिखाई दिया, अधिकांश लोग मास्क नहीं लगाए हुए थे। इस संबंध में कस्बा चौकी इंचार्ज उमेश सिंह द्वारा प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली व विधानसभा उतरौला से घोषित प्रत्याशी डॉक्टर अब्दुल मन्नान सहित वीडियो में दिखाई दे रहे लगभग 80 लोगों के साथ कुछ अज्ञात के विरुद्ध धारा 188, 269, 270, महामारी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी उदय राज सिंह ने बताया कि कोतवाली उतरौला में धारा 144 के उल्लंघन तथा महामारी एक्ट के तहत एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित लगभग 80 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है, तथा पूरे मामले की जांच कराई जा रही है ।
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