ब्यूरो चीफ सद्दाम हुसैन के साथ मोनाजिर आलम का रिपोर्ट
कोविड-19 जैसे महामारी को लेकर इस तरह पूरे भारत में कोरोना के बढ़ते आंकड़ो के मद्देनजर राज्य सरकार ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को मास्क और सामाजिक दूरी को शत प्रतिशत लागू करने के आदेश के तहत एसपी ने सभी थानाध्यक्ष को आदेश जारी कर सघन अभियान चलाने का निर्देश दिया है.मधेपुरा के एसपी योगेन्द्र कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि सरकार के आदेश पर सोमवार से जिले के सभी थाना क्षेत्र में मास्क और सामाजिक दूरी अभियान तेज किया गया है, जिसके तहत जिले में मास्क नहीं पहनने वाले 317 लोगों के विरूद्ध 15,850 रूपये का जुर्माना बतौर चालान काटा और इसे निरतंर जारी रखने का आदेश दिया गया है.
बताते चलें कि एसपी ने कहा कि पुलिस को आदेश दिया गया कि खास कर अपने-अपने क्षेत्र के दूकानों, बस स्टैंड, ठेला चालक, चाय, पान की दूकान पर विशेष ध्यान देकर बिना मास्क पहने ग्राहक और दूकानदार का चालान काटने का आदेश दिया. साथ ही दूकानदार बिना मास्क पहने ग्राहक को मास्क पहनने को बाध्य करे अन्यथा बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान न दे. एसपी श्री कुमार ने कहा कि स्वयं डीएम के साथ इस अभियान में होंगे और इस अभियान को सख्ती से लागू कराया जायेगा. लापरवाह व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई की जायेगी.
एसपी ने कहा कि सभी थानाध्यक्ष और थाना में काम करने वाले पुलिस को मास्क पहन कर काम करने का आदेश दिया. साथ ही थाना आने वाले फरियादी को मास्क पहनना अनिवार्य बताया. आदेश की अवहेलना करने वाले पुलिस और पदाधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
उन्होंने 'मास्क और सामाजिक दूरी खुद की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा जरूरी' का नारा दिया
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