रिपोर्ट- शाहनवाज़ खान
बहराइच। जनपद बहराइच के नगर पालिका परिषद बहराइच अन्तर्गत मोहल्ला बशीरगंज, बरहैय्यापुरा व हाईडिल कालोनी, तहसील सदर बहराइच के ब्लाक चित्तौरा अन्तर्गत रामेश्वर लाल फूड्स प्रा.लि. व ब्लाक रिसिया के ग्राम मोहम्मद नगर, तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) के ब्लाक मिहींपुरवा के बिलास गली, तहसील पयागपुर के ब्लाक विशेश्वरगंज के ग्राम भिट्ठी व साधुपुरवा, तहसील व ब्लाक कैसरगंज के ग्राम उमरी व पवन रोड तथा नगर पंचायत जरवल के मोहल्ला सराय में कोविड-19 से पीड़ित/संक्रमित व्यक्तियों के पाये जाने के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट ज़ोन घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित क्षेत्रों तथा उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार 27 जुलाई 2020 के अपरान्ह से अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से सील किये जाने एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास तथा वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित ग्राम/मोहल्लों में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने घरों (इन्डोर) में ही रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भा.द.सं. की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध माना जायेगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कन्सालीडेटेड गाईड लाइन्स के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 16 अपै्रल 2020 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट श्री कुमार द्वारा कन्टेनमेन्ट ज़ोन के लिए नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी तथा नोडल पुलिस अधिकारी व सहायक नोडल पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गयी है।
मोहल्ला बशीरगंज, बरहैय्यापुरा व हाईडिल कालोनी के लिए नगर मजिस्ट्रेट मो.न. 9454416037 व ई.ओ. न.पा.परि. बहराइच मो.न. 9918063099 को नो.अधि./मजि. व सहा.नो.अधि./मजि., सी.ओ. नगर मो.न. 9454401368 को नो. पुलि.अधि. व प्र.नि. कोतवाली नगर मो.न. 9454402976 व प्र.नि. दरगाह शरीफ मो.न. 9454402969 को सहा.नो.पुलि.अधि., ग्राम मोहम्मद नगर व रामेश्वर लाल फूड्स प्रा.लि. के लिए उप जि.मजि. बहराइच मो.न. 9454416033 व बीडीओ चित्तौरा मो.न. 9454464810 एवं बीडीओ रिसिया मो.न. 9454464809 नो.अधि./मजि. व सहा.नो.अधि./मजि. तथा सी.ओ. नगर मो.न. 9454401368 व सी.ओ. पयागपुर मो.न. 9454401370 तथा प्र.नि. दरगाह शरीफ मो.न. 9454402969 एवं प्र.नि. थाना रिसिया मो.न. 9454402985 को नो. पुलि.अधि. व सहा.नो.पुलि.अधि. नामित किया गया है।
इसी प्रकार बिलास गली के लिए उप जि.मजि. मिहींपुरवा (मोतीपुर) मो.न. 9454416051 व बीडीओ मिहींपुरवा मो.न. 9454464805 को नो.अधि./मजि. व सहा.नो.अधि./मजि. एवं सी.ओ. मिहींपुरवा (मोतीपुर) मो.न. 7839859296 व प्र.नि. थाना मोतीपुर मो.न. 9454402978 को नो. पुलि.अधि. व सहा.नो.पुलि.अधि., ग्राम भिट्ठी व साधुपुरवा के लिए उप जि.मजि. पयागपुर मो.न. 9454416050 व बीडीओ विशेश्वरगंज मो.न. 9454464817 को नो.अधि./मजि. व सहा.नो.अधि./मजि. व सी.ओ. पयागपुर मो.न. 9454401370 व थानाध्यक्ष विशेश्वरगंज मो.न. 9454402988 को नो. पुलि.अधि. व सहा.नो.पुलि.अधि. तथा पवना रोड, मोहल्ला सराय व ग्राम उमरी के लिए उप जि.मजि. कैसरगंज मो.न. 9454416035 व सी.ओ. कैसरगंज मो.न. 9454401371 को क्रमशः नो.अधि./मजि. व नो. पुलि.अधि. एवं बीडीओ कैसरगंज मो.न. 9454464815 व ई.ओ. न.पं. जरवल मो.न. 9792465133 तथा प्र.नि. थाना कैसरगंज मो.न. 9454402974, जरवल रोड मो.न. 9454402973 व फखरपुर मो.न. 9454402970 को क्रमशः सहा.नो.अधि./मजि. व सहा.नो.पुलि.अधि. नामित किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार ग्राम मोहम्मद नगर व भिट्ठी, मोहल्ला बरहैय्यापुरा व बिलास गली में संक्रमण का एक से अधिक प्रकरण (कलस्टर) होने के फलस्वरूप कन्टेनमेन्ट का दायरा 200 मीटर होगा व उसके उपरान्त स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों को देखते हुए बफर ज़ोन होगा एवं ग्रामीण क्षेत्र में उक्त राजस्व ग्राम का सम्बन्धित मजरा का निवास क्षेत्र कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा तथा इस गाॅव के ईद-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर ज़ोन में आयेंगे। जबकि शेष स्थानों में कोविड-19 के संक्रमण का एकल प्रकरण होने फलस्वरूप शहरी क्षेत्र में 100 मीटर अथवा पूरा मोहल्ला, जो भी कम हो कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा तथा ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व गांव का सम्बन्धित मजरा कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा।
एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ