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BALRAMPUR...जनपद में कोरोना पाॅजिटिव केस मिलने पर संबन्धित क्षेत्र को किया गया सील

अखिलेश्वर तिवारी


बलरामपुर।। जनपद बलरामपुर के तहसील मुख्यालय उतरौला में बुधवार को एक नर्सिंग होम के चिकित्सक सहित दो लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उस क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए कोविड 19 के नियमों के अनुसार सीज करने का निर्देश अपर जिला अधिकारी अरुण कुमार शुक्ला द्वारा दिया गया है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार शुक्ल ने बताया कि जनपद बलरामपुर तसहील उतरौला में स्थित रजा नर्सिंग होम निकट धुसवा टैक्सी  स्टैण्ड  उतरौला के 02 व्यक्ति कोरोना जांच में कोरोना पाॅजिटिव पाये गये है। कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु अस्थायी प्राविधानों को लागू किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। इसलिये जनपद में महामारी अधिनियम 1897 के तहत उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग-5 के प्रस्तर 12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित क्षेत्र को 24 जून, 2020 तक कोरोना हाॅट स्पाॅट घोषित किया जाता है।

भौगोलिक क्षेत्र
 जनपद बलरामपुर तसहील उतरौला में स्थित रजा नर्सिंग होम निकट धुसवा टैक्सी  स्टैण्ड  उतरौला के चारों तरफ 400 मीटर की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है।

सील प्वाइंट
 कस्बा उतरौला के सामने गली में उत्तर तरफ लालगंज, रजा नर्सिंग होम के पश्चिम तरफ गली में लालगंज, आसाम रोड चैराहा पुलिस बूथ उतरौला को सील किया गया है। 

                  अपर जिला मजिस्ट्रेट ने दिये गये निर्देशों का हाॅट स्पाॅट क्षेत्र में संबन्धित अधिकारियों को शतप्रतिशत अनुपालन कराया जाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण प्रतिबन्धित क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश एवं निकास पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जाता है। केवल चिकित्सीय टीम, स्वच्छता कार्य टीम तथा आवश्यक वस्तुएं आपूर्ति सेवाएं संचालित रहेगी। कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश एवं निकास की स्पष्ट व्यवस्था संबन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी। प्रवेश व निकास के अन्य किसी स्थान पर प्रवेश पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगी। कन्टेनमेंट क्षेत्र में स्थित समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालय, समस्त सरकारी एवं निजी विद्यालय, कोचिंग, शिक्षण संस्थान, समस्त सरकारी स्वायत्त निकाय एवं निगम तथा समस्त औद्योगिक संस्थान व व्यापारिक संस्थान व प्रतिष्ठान पूर्णतया बन्द रहेगा। समस्त निजी अस्पताल एवं क्लीनिक, समस्त परिवहन सेवायें-वायुयान, रेल, बसें, समस्त धार्मिक स्थल जनसामान्य के लिए, समस्त प्रकार की सभाएं, जुलूस, कार्यक्रम, समारोह प्रतिबन्धित बन्द रहेंगे। केवल अन्त्येष्टि कार्यक्रम में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकते है जो सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोवडि-19 के अन्य संबन्धित प्रोटोकाल का पालन करेंगें।  स्वास्थ्य विभाग की टीम मुख्य चिकित्साधिकारी के निर्देशन में कन्टेनमेंट क्षेत्र में कान्टेक्ट लिस्टिंग व डोर-टू-डोर सर्वे व अन्य आवश्यक तथा कोविड-19 के प्रोटोकाल द्वारा निर्धारित कार्यों को करेंगी। कन्टेनमेंट क्षेत्र में स्वच्छता एवं सफाई का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत राज अधिकारी व नगरीय क्षेत्र में अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। सफाई एवं स्वच्छता के कार्य में लगे कर्मचारी स्वयं भी कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करेंगें। संबन्धित हाॅट स्पाॅट कन्टेनमेंट क्षेत्र के लिए क्षेत्राधिकारी उतरौला तथा मजिस्ट्रेट के रूप में रोहित कुमार मौर्य तहसीलदार, उतरौला को तैनात किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से उक्त हाॅट स्पाॅट कन्टेनमेंट क्षेत्र में लागू होगा तथा 24 जून, 2020 तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लघंन करने पर संबन्धित व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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