बलरामपुर ।। केंद्र सरकार द्वारा घोषित लाख डाउन 3 के दौरान जनपद बलरामपुर में होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल तथा माल जैसी दुकानें बंद रहेंगी । इसके अलावा अन्य जरूरत से संबंधित सभी प्रकार की दुकानें गृह मंत्रालय के गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए खोली जा सकेगी ।दुकानों के खुलने का समय प्रातः 10 से सायंकाल 7 बजे तक का होगा । इस आशय की जानकारी जिला अधिकारी कृष्णा करुणेश ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है ।
जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बाजारों में खोले जाने वाली दुकानों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा । सभी दुकान मालिक को दुकान के बाहर साबुन तथा पानी रखना अनिवार्य होगा। सामान खरीदने आने वाले ग्राहक साबुन से हाथ धुल कर ही दुकान के अंदर प्रवेश करेंगे। इसके अलावा समय-समय पर दुकान को सैनिटाइज किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदार की दुकान सीज़ करा दी जाएगी । वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान लागू लाक डाउन के नियमों में किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी ।
जिले निषेधाज्ञा लागू
जिला मजिस्ट्रेट कृष्णा करुणेश ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी 17 मई तक के लिए पूरे जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है। निषेधाज्ञा का अनुपालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा ।
जिले में अब 2 दिन होगी महाबंदी
जनपद में लॉक डाउन के दौरान होने वाली 3 दिनों की महा बंदी अब केवल 2 दिन होगी । रविवार को अब महा बंदी नहीं की जाएगी । बाजारों में महा बंदी मंगलवार तथा शुक्रवार को जारी रहेगी। महा बंदी के दिन आवश्यक सेवाओं मसलन मेडिकल स्टोर तथा पेट्रोल पंप खुले रहेंगे ।
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