बलरामपुर ।। जनपद बलरामपुर में अपरिलक्षित लक्षणों वाले कोविड-19 पाॅजटिव रोगियों के लिए एल-1 समकक्ष चिकित्सा इकाई स्थापित किये जाने हेतु होटलों व भवनों को अधिग्रहीत किया गया है ।
जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-2 उपधारा (जी) के अन्तर्गत कोविड-19 के फैलाव के दृष्टिगत महामारी अधिनियम -1897 धारा-2 के तहत महामहिम राज्यपाल के द्वारा उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 नियमावली, 2020 बनायी गई है। डीएम ने कहा कि अपरिलक्षित लक्षणों वाले कोविड-19 पाॅजटिव रोगिया के लिए एल-1 समकक्ष चिकित्सा इकाई स्थापित किये जाने हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय घुघुलपुर के पास सड़क पर पवन होटल के 74 कमरों, महाजिया सुक्खा मिनिस्ट्री, घुघुलपुर जनपद बलरामपुर, चेतवन धर्मशाला ओड़झार, घुघुलपुर के भूतल एवं प्रथम तल के 07-07 कमरों एवं उसमें उपलब्ध सभी सुविधााअें को अग्रिम आदेश तक संरोधन इकाई के प्रयोजन हेतु अधिग्रहीत किया गया है। जिसका कोई किराया देय नहीं होगा। डीएम ने सीएमओ को निर्देशित किया है कि पवन होटल कोम मय फर्नीचर, वेड, एवं उसमें समस्त सम्मिलित सुविधाओं सहित अपनी अभिरक्षा में लेकर उसके संचालन एवं देखरेख हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारी चिकित्सक को नामित करें। कोरोना महामारी के संक्रमण के रोकथाम हेतु अपनाये जा रहे मानको में यह सम्मिलित है कि मरीजों की देखरेख कर रहे डाक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ को क्वारेन्टाइन किया जाये। इस आदेश के अनुपालन में कोई अवरोध उत्पन्न करने या उसका अनुपालन न करने की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 तथा उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-548-5-20201 एवं भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 40 डी0एम0-1(ए) 26 मार्च 2020 के अन्तर्गत कार्यवाई की जायेगी।
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