रिपोर्ट आलोक बर्नवाल
संतकबीरनगर। लॉक डाउन होने के कारण नए राशनकार्ड निर्गत करने के निर्दिष्ट में शासन से खाद्य तथा रसद विभाग ने आदेश जारी किया है। जिसमे शासन ने खाद्य अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात ही नए राशनकार्ड निर्गत किये जा सकते है। इस आदेश में खाद्य अधिकारी के रूप में जिला पूर्ति अधिकारी को सम्मिलित किया गया है। बताते चले कि उत्तरप्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण के विनियमन) आदेश 2016 के प्रस्तर-4 (14) में यह व्यवस्था दी गई कि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी ही पात्र आवेदक को आवश्यक जांच व सत्यापन के पश्चात ही कार्ड जारी किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत समस्त राशनकार्ड का अनुमोदन आकस्मिक स्थिति में जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा ही किया जाएगा। अनुमोदन के पश्चात ही ऑनलाइन पोर्टल में फीडिंग किया जाएगा। उपरोक्त शासन से यह आदेश प्रदेश के सभी जिलाधिकारी व जिला पूर्ति अधिकारी को प्रेषित किया गया है।
एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ