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बलरामपुर:जिलाधिकारी ने दिया लाक डाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश


अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर ।। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते घोषित लॉक गाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश जिला अधिकारी कृष्णा करुणेश द्वारा सभी उप जिला अधिकारियों तथा पुलिस क्षेत्राधिकारियो को दिया गया है ।


                     जिला मजिस्ट्रेट कृष्णा करुणेश ने बताया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार तथा मा0 मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में कोरोना वायरस के संक्रमण एवं महामारी से बचाव हेतु आदेश पारित किया गया है, जिसका जनपद बलरामपुर मंे संबन्धित क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष व संबन्धित अधिकारी कड़ाई से पालन कराएं।

 प्रतिबंधित रहेगा

जिलाधिकारी ने बताया कि लाक डाउन के दौरान सैलून नाई की दूकान, टी-स्टाल, ढाबा, होटल, श्रृंगार की दूकान, पार्लर की दूकान, फास्ट फूड की दूकान, गुमटी-सिगरेट, गुटका तम्बाकू की दुकान इलेक्ट्रानिक दूकान, स्टेश्नरी की दूकान, शराब, भांग की दूकान व कपड़े की दूकान कपड़े का शो-रूम 03 मई, तक बन्द रहेगें। समस्त सिनेमा हाॅल, माॅल, शाॅपिंक काम्प्लेक्स, जिमनेजियम, स्पोट्र्स काम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल्स, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बस एवं पब्लिक ट्रान्सपोर्ट दिनांक 03 मई तक बन्द रहेंगें। समस्त धार्मिक स्थल आमजन के लिए बन्द रहेंगें। समस्त टैक्सी ऑटो रिक्शा एवं साइकिल रिक्शा सर्विसेज बंद रहेंगे ।

सशर्त होगी छूट

आवश्यक वस्तुओं के परिचालन, आपातकालीन सेवाओं के लिए परिचालन की यथा चिकित्सकीय व पशु सेवाओं को शामिल करते हुए अनुमति प्रदान की जाएगी तथा चार पहिया वाहनों के प्रकरण में ड्राइवर के पीछे की सीट पर मात्र एक व्यक्ति के लिए, 2 पहिया वाहन के प्रकरण में केवल वाहन चालक को अनुमति होगी। जो प्रतिष्ठान प्रबंध से मुक्त है, ऐसे संस्थानों के संचालक सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना से बचाव का शतप्रतिशत पालन करेंगे और वहां काम करने वाले कर्मकारों के खानपान और रहने की व्यवस्था होगी, ताकि कार्मिक प्रतिष्ठानों में रुके हैं/ठहरे और काम भी करें।  संस्थानों में हाथ होने हेतु अपने प्रवेश द्वार एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर साबुन, पानी, वाॅश सैनिटाइजर की व्यवस्था रखें । सभी कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करें । सभी प्रकार के कृषि कार्य, मत्स्य पालन संबंधी कार्य, पशुपालन से संबंधित की गतिविधियां संचालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। समस्त बैंक पर बैंक ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंस अवश्य रखा जाए तथा सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। बैंक प्रबंधन द्वारा ग्राहकों की भीड़ ना होने देने के लिए ग्राहकों को समूह में बाॅटकर उन्हें अलग-अलग समय नियम कर कार्य का निस्तारण करें। सभी किराना दुकानदार आवश्यक रूप से वस्तुओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे तथा अपनी दुकान पर भीड़ नहीं लगाएंगे। यदि दुकान पर ग्राहक आता है तो सोशल डिस्टेंन्सिग का पालन करायें तथा मास्क का प्रयोग करें।  जनपद के समस्त किराना की दुकान 10 बजे से 02 बजे तक खुले रहेंगे। जनपद के सभी मार्केट प्रत्येक सप्ताह के रविवार, मंगलवार, शुक्रवार को बंद रहेंगी, लेकिन आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी बन्दी के दिन भी की जा सकेगी।

जिलाधिकारी की अपील

डीएम ने  जनपदवासियों से अपील करते हुये कहा कि कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा हेतु मुंह को मास्क, रुमाल, गमछे से ढक कर रखें। बार-बार हाथ साबुन/सैनिटाइजर से अवश्य साफ करते रहें, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम से कम 6 फीट की दूरी हमेशा बनाए रखें, गरम पानी बार-बार पीते रहे, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी युक्त फल जैसे खट्टे फल, नींबू, संतरा, आंवला आदि का प्रयोग अवश्य करें तथा काढे़ एवं चवनप्राश का भी सेवन करें।

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