बलरामपुर ।। कोविड-19 वायरस आपदा के दृष्टिगत पशु पक्षी आहार सामग्री तथा पोल्ट्री, फिश फीड आदि को परिवहन प्रतिबन्ध से मुक्त रखा गया है ।
जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 वायरस आपदा के दृष्टिगत पशु पक्षी आहार सामग्री तथा पोल्ट्री, फिश फीड आदि को परिवहन प्रतिबन्ध से मुक्त रखा जाए तथा उक्त सामग्री की दुकान तथा निर्माण इकाई आवश्कतानुसार संचालित की जाए। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश के अनुपालन में कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण लाॅकडाउन की अवधि में खाद्य सामग्री, मछली के उत्पादन, परिवहन, वितरण आदि को आवश्यक सामग्री एवं सेवाओं में रखा गया है। अतः मत्स्यिकी से संबन्धित मत्स्य विक्रेता अपने स्वयं के साइकिल/मोटर साईकिल द्वारा मछली की डोर-टू-डोर आपूर्ति, मत्स्य बीज परिवहन एवं वितरण, मत्स्य पालको द्वारा नदियों में मत्स्य आखेट, मत्स्य आहार का निर्माण एवं परिवहन कार्य कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु निर्धारित मानकों के अधीन रखते हुये संचालन हेतु निर्धारित किये गये है। डीएम ने संबन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद बलरामपुर में मत्स्य पालन से संबन्धित कार्य शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत ई-पास निर्गत कराते हुये किये जायेगें। अपरिहार्य परिस्थितियों में आफलाइन पास सहायक निदेशक मत्स्य, बलरामपुर की संस्तुति पर निर्गत किये जा सकेगें। कार्य के दौरान कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु उक्त अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन एवं मास्क संबन्धी निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। अनावश्यक भीड़ एकत्रित होने पर भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।
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