अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर ।। जनपद बलरामपुर में लॉक डाउन के दौरान किसानों को कृषि कार्य संपादित कराने के उद्देश्य से कृषि में प्रयोग आने वाली तमाम वस्तुओं, कीटनाशक दवाओं तथा उर्वरकों की दुकानों को निर्धारित किए गए समय के अनुसार खोले जाने की छूट प्रदान की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट कृष्णा करुणेश ने बताया कि कृषि उत्पाद व उनसे संबन्धित निर्माण ईकाइयों एवं उनके थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को लाॅकडाउन से मुक्त रखा गया है। इस संबन्ध में जनपद में कृषि कार्य बाधित न हो, इसलिये आदेश दिया गया है कि लाॅकडाउन के दौरान उवर्रक, बीज एवं कृषि रसायनों के बिक्री केन्द्र प्रातः 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक खुला रहेगा। कृषि संबन्धित उत्पादों के परिवहन हेतु वाहन चलाए जा सकेंगे, जिसके लिए चालक अपने मालवाहनों में आवश्यक वस्तु जनपद बलरामपुर का स्टीकर लगायेगें। रवी फसलों की कटाई में प्रयोग होने वाले कम्बाइन हारबेस्टर तथा कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिकों को आने-जाने में छूट होगी। विभिन्न कृषकों के निजी फर्मो में कटाई में लगे श्रमिकों को आने-जाने में छूट होगी। रवी फसलों के बीज उत्पादन क्षेत्रों के निरीक्षण से संबन्धित अधिकारी कर्मचारी को शासकीय कार्य हेतु आने-जाने की छूट प्रदान की जाती है। जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश जारी किया है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंन्सिंग के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये। किसी भी उवर्रक, बीज, कीटनाशक के बिक्री केन्द्र पर 04 से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हो एवं प्रत्येक के बीच कम से कम 01 मीटर की दूरी सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक विक्रय प्रतिष्ठान अपने पास सैनिटाइजन रखेंगेें। यदि सैनिटाइजर नहीं है तो हाथ धोने का साबुन रखेगें। अनावश्यक भीड़ एकत्रित होने पर धारा-188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि उप निदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी, उवर्रक, बीज एवं कीटनाशी निरीक्षक इस बात को सुनिश्यित करेंगें कि लाॅकडाउन के दौरान विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक पर कृषि निवेश की बिक्री न करने पाये।
एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ