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लॉकडाउन का उल्लंघन करने के 63 आरोपी गिरफ्तार, 42 पर अभियोग पंजीकृत


आलोक बर्नवाल
संतकबीरनगर। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत पूरे देश को आगामी 21 दिनों तक लाक डाउन किया गया है। जिसके संबंध मे पुलिस अधीक्षक ब्रजेश सिंह द्वारा जनपद मे लाकडाउन को पूरी तरह प्रभावी बनाने के संबंध मे समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे। जिसमे अब तक जनपदीय पुलिस द्वारा अब तक कुल 63 आरोपी जो बिना किसी उद्देश्य के अपने घरों से निकलकर इधर उधर घूम रहे थे पुलिस के मना करने के बावजूद भी उपरोक्त आरोपीगणों द्वारा लाक डाउन का उल्लंघन किया गया। उपरोक्त आरोपीगणों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध लाकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप मे 42 अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यावाही की गयी है। इसके साथ ही मोटरवाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए अब तक लाकडाउन में 05 वाहनों को सीज, 659 वाहनों का चालान व 6,72,700 रुपये शमन शुल्क वसूल किया गया है। अन्य प्रदेशों व बाहर से आये हुए लोगों के लिए कस्बों/गांवों के बाहर 14 दिनों तक आइसोलेशन में रहने के लिए आश्रय स्थलों की व्यवस्था की गयी है। तीनों तहसील मुख्यालयों पर एक-एक ऐसा आश्रय स्थल बनाया गया है कि जो भी आइसोलेशन के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उसे तहसील मुख्यालय पर 14 दिनों तक आइसोलेशन में पुलिस निगरानी में रखा जाएगा।  जितने भी लोग गिरफ्तार किए जाएगें उनकी यह गतिविधि सामाजिक विरोधी गतिविधि मानी जाएगी, इसके अलावा जो भी सड़क पर लाकडाउन के दौरान अनावश्यक रुप से घुमते हुए पाया जाएगा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। जनपद के गांवों में बाहर से कोरोना संभावित लोगों की जानकारी देने हेतु हेल्प लाइन नंबर-05547-226890 जारी किया गया है जिसका उपयोग कर  सूचना दे सकते है। तथ्यात्मक सूचना दे गलत सूचना देने पर कालर के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।पुलिस अधीक्षक व्रजेश सिह ने बताया की अगर आप के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने की संभावना है के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कोरोना निगरानी हेतु गूगल लिंक का निर्माण किया गया है जिसका उपयोग कर आप आनलाइन सूचना दे सकते है।

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