लॉक डाउन का सख्ती से पालन कराने का उप जिलाधिकारियों को निर्देश
अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर ।। जनपद बलरामपुर में बाहर से आने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से कराने तथा सभी को क्वॉरेंटाइन किए जाने का निर्देश जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं । उन्होंने इस कार्य हेतु ग्राम प्रधानों का सहयोग लिए जाने का भी निर्देश दिया है । जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि व लॉक डाउन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं ।
जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु जिला मजिस्ट्रेट कृष्णा करुणेश द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को बैठक आयोजित किया गया । बैठक में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोरोना वायरस को प्रदेश सरकार द्वारा महामारी घोषित कर दिया गया है। जनपद में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित कोई भी व्यक्ति नहीं मिला है। लेकिन सावधानी व सतर्कता अतिआवश्यक है । प्रशासन किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जनपद में बाहर से 12,000 व्यक्ति आयें है। ऐसें में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गयी है। जिला मजिस्ट्रेट ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि बाहर से आने वाले समस्त व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कराकर घरों में क्वारेन्टाइन किया जाए। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगें कि क्वारेन्टाइन किये जा रहे व्यक्ति बाहर न निकलें। यदि बाहर से आने वाले व्यक्ति कोरोना वायरस से संदिग्ध लगता है तो उसकों तुरन्त आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किये जाने का निर्देश सीएमओ को दिया। क्वारेन्टाइन व आइसोलेट किये गये व्यक्तियों की काॅउन्सिलिंग कराये जाने का निर्देश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सीएमओं को दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि होटलों, इण्टर काॅलेजो का अधिग्रहण कर आइसोलेशन वार्ड बनाये जायेंगें। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अन्तर्विभागीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, पूर्ति विभाग आदि विभागों की भूमिका निर्धारित किया गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा गांवों में साफ-सफाई व सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करेंगें व नगर निकायों व पंचायतों में अधिशासी अधिकारियों द्वारा साफ-सफाई, फाॅगिंग, सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अच्छे शिक्षकों को घर-घर जाकर लोगों को हाथ धुलने, सोशल डिस्टेंसिंग के विषय में जागरूक किये जाने का निर्देश दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी को 01 अप्रैल से 05 अप्रैल तक राशन वितरण के दौरान समस्त कोटेदारों को राशन कार्ड धारकों को राशन देने के दौरान पम्पलेट आदि के माध्यम से कोरोना वायरस से बचाव के संबन्ध में जागरूक किया जाए। राशन वितरण के दौरान कोटेदार यह सुनिश्चित करेंगें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो वरना निर्देशों का पालन न करने पर कोटेदारों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि गायों व दुधारू पशुओं को चारें की कमी न होने पाये। जिला मजिस्ट्रेट ने लाॅकडाउन के दौरान जरुरतमंदों की मदद हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आने की अपील की। जिला मजिस्ट्रेट ने लाॅकडाउन के दौरान लोगों को खाद्य वस्तुएं, सब्जी आदि घर तक पहुॅचाये जाने का निर्देश संबन्धित अधिकारियों को दिया। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गांवों में फ्लैक्सी, वालपेन्टिंग, बैनर आदि के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव हेतु हाथ धुलने, सोशल डिस्टेन्सिंग के विषय में जागरूक किये जाने का निर्देश संबन्धित अधिकारियों को दिया गया। जिला मजिस्टेट ने समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि लाॅकडाउन का सख्ती से पालन करायें। बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करें। कृषि कार्य हेतु बाहर निकलने वाले कृषकों को न रोका जाए। बैठक में सीडीओ अमनदीप डुली, अपर जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार शुक्ल, तीनों तहसीलों के एसडीएम नागेन्द्र नाथ यादव, अरुण कुमार गौड़, विनोद कुमार सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 घनश्याम सिंह, अपर सीएमओ डा0 एके0 सिंघल, बीएसए, मुख्य पशुचिकत्सिाधिकारी, अधिशासी अधिकारी व अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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