अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर।। जनपद बलरामपुर के अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कार्यदाई संस्था द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिजों के सापेक्ष देय रॉयल्टी के संबंध में बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न की गई।
जानकारी के अनुसार अपर जिलाधिकारी ने कार्यदाई संस्थाओं को निर्देश दिया कि उनके द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्य में प्रयुक्त गिट्टी बालू मोरंग की रॉयल्टी ठेकेदार द्वारा जमा करवाएं। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रायः देखा जा रहा है कि कार्यदाई संस्थाओं द्वारा कराए जा रहे कार्यो में प्रयुक्त गिट्टी ,बालू ,मोरंग मिट्टी आदि का ठेकेदारों द्वारा रॉयल्टी नहीं जमा की जाती है, जिससे कि राजस्व की हानि होती है। अपर जिलाधिकारी ने कार्यदाई संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गिट्टी, बालू, मोरंग, मिट्टी आदि का भुगतान खनन विभाग द्वारा रवन्ना के परीक्षण के उपरांत किया जाए। बैठक में खनन निरीक्षक सुखेंद्र सिंह, डीएसटीओ संजीव कुमार, अपर उप जिलाधिकारी अलंकार अग्निहोत्री सहित सम्बंधित कार्यदाई संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।
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