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मूल धन जमा कर के ऋण से पाएं छुटकारा, योजना 15 जनवरी तक संचालित

अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर।। जनपद बलरामपुर के उद्यमियों के लिए वितरित किए गए पुराने ऋण बकाया के भुगतान हेतु एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत उद्यमी अपने पुराने बकाया ऋण का मूल धन जमा करके एकमुश्त योजना के तहत ऋण मुक्त हो सकते हैं । एकमुश्त समाधान योजना 15 जनवरी तक संचालित रहेगी, इस दौरान कोई भी बकायेदार जिला ग्रामोद्योग उद्योग केंद्र पर जाकर मूल धन जमा कर सकता है । 

                     जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आर0सी0 प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से सी0बी0सी0 योजना के अन्तर्गत जिन उद्यमी या इकाईयों द्वारा ऋण प्राप्त किया गया है एवं उनके द्वारा 14 अक्टूबर, 2019 तक ऋण चुकता नहीं किया गया है, उनसे 15 अक्टूबर, 2019 को अवशेष मूल ऋण की धनराशि जमा करने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा एक मुश्त समाधान योजना का अवसर देते हुये 15 जनवरी, 2020 तक जनपद में समस्त उद्यमियों व इकाईयों को ऋण मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। मूलधन की धनराशि निर्धारित अवधि में जमा करने हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में किसी भी कार्य अवधि में संपर्क किया जा सकता है। 

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