शिवेश शुक्ला
बस्ती : डीएम आशुतोष निरंजन एवं एसपी हेमराज मीना के नेतृत्व में मीटिंग आयोजित की गई
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर मीटिंग की गई है।
डी एम आसुतोष निरंजन ने कहा कि यह कानून सिर्फ नागरिकता देने के लिए किसी भी नागरिकता छीनने का अधिकार इस कानून में नही है।
भारत के अल्पसंख्यको विशेषकर मुसलमानों का CAA में कोई अहित नही है।
CAA से देश के नागरिकों की नागरिकता पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा।
यह कानून किसी भी भारतीय हिन्दू, मुसलमान आदि को प्रभावित नही करेगा।
किसी को भी अगर किसी भी तरह का डाउट है तो हमसे और एसपी साहब से उस पर बात कर सकता है और उसके बारे में जान सकता है।
और एस पी हेमराज मीना ने कहा कि इस अधिनियम के तहत पाकिस्तान , अफगानिस्तान, और बंग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से आये हिन्दू, ईसाई, सिख पारसी, जैन और बौद्ध धर्म को मनाने वाले शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।
जो 31 दिसम्बर 2014 से पूर्व ही भारत मे रह रहे हो था जो केवल इन 3 देशों से धर्म के आधार पर प्रताड़ित किये गए है।
अभी तक भारतीय नागरिकता लेने के लिए 11 साल भारत मे रहना अनिवार्य था |
यह कानून उन लोगो के लिए है, जिन्होंने वर्षो से बाहर उत्पीड़न का सामना किया और उनके पास भारत आने के अलावा और कोई जगह नही है।
डीएम ,एसपी ने बस्ती जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने पर बस्ती जिले के लोगो का आभार प्रकट किया।
मीटिंग में एडीएम रमेशचंद्र, सीओ गिरीश कुमार सिंह, एलआईयू इंस्पेक्टर आलोक सिंह, मीडिया के लोग जिले के सभ्रांत लोग मौजूद रहे।
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