अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर।। जनपद बलरामपुर में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को दिया गया है। मतदाता पुनरीक्षण कार्य
पूरा होने तक संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण बालों की रॉक लगा दी गई है निर्वाचन आयोग की अनुमति लिए बगैर स्थानांतरण नहींं किया जाएगा ।
जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार शुक्ल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग तथा अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी योगेश्वर राम मिश्र के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2020 के आधार पर प्रदेश के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। जिसमें मतदाता सत्यापन कार्यक्रम एवं अन्य पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियां 30 नवम्बर, 2019 तक, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन श 16 दिसम्बर, 2019, दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 16 दिसम्बर, 2019 से 15 जनवरी, 2020 तक, पूरक सूचियों की तैयारी 04 फरवरी, 2020 व निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन 07 फरवरी, 2020 निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों यथा- जिला निर्वाचन अधिकारी (जिलाधिकारी), उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अपर जिलाधिकारी), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (उप जिलाधिकारी), सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, चकबन्दी अधिकारी सहायक चकबन्दी अधिकारी) तथा बूथ लेविल अधिकारी को आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि 16 दिसम्बर, 2019 से 07 फरवरी, 2020 के मध्य स्थानान्तरित करने पर रोक लगा दी है।
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