अमरजीत सिंह
अयोध्या।जनपद की अपर जनपद न्यायाधीश पंचम की अदालत ने पूराकलंदर थाना क्षेत्र में 3 वर्ष पूर्व आपसी विवाद में कुल्हाड़ी से हुई एक शख्स की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर शासकीय अधिवक्ता राहुल सिंह ने बताया कि पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के पूरे पट्टी का पुरवा महावां निवासी राधेश्याम पुत्र दयाराम की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक गांव के ही विनोद कुमार पुत्र जियालाल से उनके परिवार के रंजिश चल रही थी। 13 जुलाई 2016 की शाम उनके भाई सियाराम अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे। इसी दौरान विनोद कुमार मौके पर पहुंचा और गाली गलौज करने के बाद सियाराम पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। जिसके चलते सियाराम की मौत हो गई। प्रकरण में विनोद कुमार के खिलाफ भादवि की धारा 302 और 504 के तहत नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक नीतीश कुमार की ओर से आरोप पत्र अदालत को भेजा गया था। मामले के विचारण के बाद एडीजे पंचम की अदालत ने विनोद कुमार को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास व 20 हजार जुर्माने तथा 504 में 2 वर्ष का कारावास व एक हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में दोष सिद्ध को जेल भेजने का आदेश दिया है।
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