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मासूम से दरिंदगी और हत्या में अदालत ने सुनाई दो को दी फांसी


अमरजीत सिंह 
अयोध्या। जनपद के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में 5 साल पूर्व एक मासूम बालिका कि गैंगरेप के बाद हत्या कर शव नाले में फेंक दिए जाने के मामले में अदालत में दो नामजद आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 1.35-1.35 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है। घटना में प्रकाश में आए दो अन्य आरोपियों की पत्रावली उच्च न्यायालय के आदेश पर अलग कर दी गई है।
        शनिवार को यह आदेश पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज असद अहमद हाशमी की अदालत से हुआ है। मामले में सरकारी पक्ष से अपर शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल विनोद उपाध्याय और वीरेंद्र प्रताप मौर्या ने पैरवी की थी। जनपद के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित भोजई का पुरवा चौरे चंदौली निवासी 6 वर्षीय बालिका को वर्ष 2014 के अप्रैल माह के 11 तारीख की शाम को गांव के ही सन्तोष ने 10 रुपये देकर मासूम बालिका को दुकान पर टाफी लेने भेजा था। बालिका लौटकर वापस आई तो संतोष में मासूम बालिका को अपने घर में कैद कर लिया और घर में मौजूद संतोष तथा उसके तीन अन्य साथियों ने बारी बारी से बालिका के साथ बलात्कार किया। जादू वारदात को छिपाने के लिए मासूम बालिका की हत्या कर शव को ठिकाने लगा दिया। रात में मासूम बालिका के वापस घर न लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।खोजबीन के दौरान इतना जरूर पता चला कि मासूम बालिका गांव के ही संतोष और तेजपाल के साथ देखी गई थी।पिता की तहरीर पर पुलिस में पुत्री की तलाश के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई गई। खोजबीन के बाद बालिका का शव क्षेत्र में ही एक नाले से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम के दौरान मासूम के साथ बलात्कार और अप्राकृतिक दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद बीकापुर पुलिस की ओर से मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 376 (ए), (डी), 377, 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान घटना में शामिल दो अन्य अभियुक्त संतोष कुमार और इंद्र बहादुर यादव का नाम प्रकाश में आया था।
            शासकीय अधिवक्ता विनोद उपाध्याय और वीरेंद्र प्रताप मौर्य ने बताया कि प्रकार मासूम से जुड़ा होने के चलते मामले की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत को सौंपी गई थी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट असद अहमद हाशमी की अदालत ने दोनों नामजद आरोपियों संतोष और तेजपाल को विचारण के बाद सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि भादवि की धारा 302 के तहत दोनों को फांसी और 50-50 हजार का जुर्माना, 376 ए के तहत उम्र कैद और 25-25 हजार के जुर्माने, 376 डी अर्थात गैंगरेप के तहत उम्र कैद और 25-25 हजार के जुर्माने, 377 के तहत उम्र कैद और 25-25 हजार के जुर्माने और 201 के तहत 7 साल की सजा व 10-10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की रकम का आधा पीड़ित परिवार को देने और दोनों को जेल भेजने का आदेश दिया है। प्रकरण में पुलिस विवेचना के दौरान प्रकाश में आए दो अभी तो संतोष और इंद्र बहादुर यादव की पत्रावली उच्च न्यायालय के आदेश पर अलग कर दी गई थी जिसके चलते अभी मामले के केवल नामजद आरोपियों के खिलाफ विचारण पूरा हो पाया है।

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