अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर।। जनपद बलरामपुर में बेरोजगार युवक एवं युवतियों हेतु न्यूनतम रु0 एक लाख व अधिकतम रु0 20 लाख तक की परियोजनाओं के लिए ऋण दिया जायेगा। रोजगार के लिए गए ऋण की अदायगी 6% वार्षिक ब्याज के साथ 5 वर्षों में त्रैमासिक किस्त के आधार पर करना होगा ।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, पवन कुमार सिंह ने बताया कि टर्मलोन ऋण योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी) के बेरोजगार युवक एवं युवतियों हेतु न्यूनतम रु0 एक लाख व अधिकतम रु0 20 लाख तक की परियोजनाओं (एग्रीकल्चर एण्ड एलाईड, टेक्निकल ट्रेडस, स्माल बिजनेसख् आर्टिजन एवं ट्रान्सपोर्ट एण्ड सर्विस सेक्टर) पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा । लाभार्थी द्वारा ऋण की वापसी 05 वर्षों में 20 सामान त्रैमासिक किश्तों में की जायेगी। परियोजना लागत का 90 प्रतिशत एन0एम0डी0ए0एफ0सी0 द्वारा तथा 05-05 प्रतिशत यू0पी0एम0एफ0डी0सी0/ लाभार्थी द्वारा अपने श्रोतों से लगाया जायेगा। इस योजना के तहत पात्रता की शर्तें, जिसमें लाभार्थी अल्पसंख्यक वर्ग का हों। लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो। लाभार्थी की पारिवारिक आये ग्रामीण क्षेत्र में रु0 98 हजार व शहरी क्षेत्र में 1 लाख 20 हजार से अधिक न हो। आय प्रमाण पत्र केवल राजस्व विभाग के ऐसे अधिकारी जो तहसीलदार स्तर से कम न हो, द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र मान्य होगा। लाभार्थी का योजना के संचालन एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के ऋण की वापसी हेतु आधार सीडेड, बैंक खाता होना आवश्यक है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। निगम मार्जिन मनी टर्मलोन योजना में इससे पूर्व लाभ प्राप्त कर चुके व्यक्ति इसके पात्र नहीं होंगें। निर्धारित समय सारणी के अनुसार भुगतान न करने की दशा में निगम निर्धारित समय से विलम्ब भुगतान पर विलम्ब अवधि के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड ब्याज लगेगा। इस योजना में आवेदक को अनिवार्य रूप से प्रार्थना पत्र के साथ वार्षिक आय प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, शैक्षिक व तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण पत्र, निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार रु0 100 स्टाम्प पर शपथ पत्र एवं दो गारण्टर द्वारा बाण्ड रु0 100 पर शपथ पत्र, कोटेशन, बैंक पासबुक, बैंक से नो सेट आफ का प्रमाण पत्र, योजना से संबन्धित आवश्यक प्रपत्र (लाइसेन्स) आदि जमा करने होंगें। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने जनपद के इच्छुक व्यक्तियों, अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी) के बेरोजगार युवक एवं युवतियों से अपील किया है कि वे समस्त संलग्नों सहित अपने आवेदन पत्र कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कक्ष संख्या-204 विकास भवन, बलरामपुर में 20 दिवस के भीतर जमा कराना सुनिश्चित करें। अभ्यार्थी अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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