अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर। । जनपद के उद्यमियों द्वारा अपने उद्योगों को विकसित करने के लिए उद्यमी योजना के तहत लिए गए ऋण की अदायगी ना कर पाने वाले उद्यमियों के लिए एकमुश्त ऋण समाधान योजना शुरू की गई है । इस योजना के तहत आगामी 15 जनवरी तक ऋण का मूल धन जमा करके ऋण मुक्त हो सकते हैं ।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आर0सी0 प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से सी0बी0सी0 योजना के अन्तर्गत जिन उद्यमी इकाईयों द्वारा ऋण प्राप्त किया गया है एवं उनके द्वारा 14 अक्टूबर तक ऋण चुकता नहीं किया गया है। उनसे 15 अक्टूबर को अवशेष मूल ऋण की धनराशि जमा करने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा एक मुश्त समाधान योजना का अवसर देते हुये 15 जनवरी, 2020 तक जनपद में समस्त उद्यमियों व इकाईयों को ऋण मुक्त करने का निर्णया लिया गया है। मूलधन की धनराशि निर्धारित अवधि में जमा करने हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, बलरामपुर में किसी भी कार्य अवधि में संपर्क किया जा सकता है।
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