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महुली मण्डी से मतदान के लिए पोलिंग पार्टियॉ हुई रवाना


शिवेश शुक्ला 
प्रतापगढ |विधानसभा  उप निर्वाचन-2019 के दृष्टिगत विधानसभा क्षेत्र 248 प्रतापगढ़ में मतदान  21 अक्टूबर को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगें। विधानसभा क्षेत्र 248-प्रतापगढ़ में मतदान हेतु सभी तैयारियॉ पूर्ण कर 368 पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियों की रवानगी महुली मण्डी में सामान्य प्रेक्षक श्रीकान्त शास्त्री, जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही, पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह, मुख्य विकास अधिकारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शत्रोहन वैश्य सहित सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट व सेक्टर मजिस्ट्रेट आदि की मौजूदगी में की गयी जो सोमवार को अपने-अपने पोलिंग बूथों पर प्रातः 6 बजे से माकपोल कराने के पश्चात् सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर प्रातः 7 बजे से मतदान प्रक्रिया प्रारम्भ करायेगे। जनपद में मतदान को सकुशल, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एवं निर्विघ्न रूप से कराये जाने के लिये पर्याप्त मात्रा में सी0ए0पी0एफ0, पी0ए0सी0 व पुलिस बल एवं होमगार्ड लगाये गये है जो अपने अपने क्षेत्रों में प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखते हुये असामाजिक तत्वों तथा मतदान कार्य में व्यवधान डालने वाले व्यक्तियों पर पैनी नजर रखते हुये तत्काल सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगें। सामान्य प्रेक्षक व जिलाधिकारी ने समस्त जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्र की पोलिंग पार्टियों को ईवीएम व वीवीपैट तथा निर्वाचन सामग्री सम्बन्धित काउण्टरों से दिलवाने के पश्चात् निर्धारित वाहन से अपने मतदान केन्द्रो के लिये प्रस्थान करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनपद में निर्वाचन को शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं निर्भीक रूप से कराये जाने हेतु सुरक्षा के कड़े प्रबन्ध किये गये है, सुरक्षा बल के अर्द्धसैनिक बल, पी0ए0सी0, पुलिस के जवान लगाये गये है जो अपने-अपने क्षेत्रों में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखेगें। उन्होने कहा कि यदि कोई किसी मतदाता को डराता, धमकाता अथवा मतदान करने में व्यवधान पैदा करेगा उसको बक्शा नही जायेगा। उन्होने कहा कि क्रिटिकल/वल्नरेबुल क्षेत्रों पर विशेष सुरक्षा के प्रबन्ध किये गये है ताकि मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील करते हुये कहा है कि मतदान दिवस पर सभी मतदाता अपने पोलिंग स्टेशनों पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होने यह भी बताया है कि मतदान के समय मतदाता पर्ची के अलावा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो 11 विकल्प दिये गये है उसमें से एक पहचान पत्र मतदान के समय अपने साथ अवश्य लायें जिनमें फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियॉ द्वारा अपने कर्मचारियो को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड को सम्मिलित किया गया है। 

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