कृष्ण मोहन
मनकापुर गोंडा: मंगलवार दोपहर बाद उप जिला अधिकारी एवं सीएससी अधीक्षक ने जिलाधिकारी के आदेश पर पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने अनियमित रूप से संचालित एक अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया|
बताते चलें कि शासन के आदेश अनुसार उप जिलाधिकारी रमाकांत वर्मा एवं सीएचसी अधीक्षक मनोज कुमार ने बीते 26 सितंबर को मनकापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने संचालित मॉडर्न डायग्नोस्टिक सेंटर पर छापेमारी की थी| तब से डायग्नोस्टिक सेंटर बंद चल रहा था |
छापेमारी के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर उप जिलाधिकारी ने डायग्नोस्टिक सेंटर की रिपोर्ट जिलाधिकारी गोंडा एवं सीएमओ को प्रेषित किया था | जिसके बाबत सीएमओ के आदेश पर उप जिलाधिकारी रमाकांत वर्मा एवं सीएचसी अधीक्षक मनोज कुमार ने संयुक्त रूप से मॉडर्न डायग्नोस्टिक सेंटर को सील कर दिया|
सीएचसी अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि मॉडर्न डायग्नोस्टिक सेंटर प्रबंधक डॉ माहएनूर के नाम से रजिस्टर्ड है | लेकिन रजिस्टर्ड प्रबंधक द्वारा सेंटर का संचालन ना करके अपने पति के द्वारा सेंटर का संचालन करवाया जा रहा था| जिससे पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के नियमों का उल्लंघन होता है| इन्हीं नियमों के तहत सेंटर को सील किया गया है |
वही उप जिलाधिकारी रमाकांत वर्मा ने बताया कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने के कारण उच्चाधिकारियों के आदेश पर डायग्नोस्टिक सेंटर को सील किया गया है| अग्रिम आदेश पर अगली कार्रवाई की जाएगी|
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