शिवेश शुक्ला
प्रतापगढ़ | अधिवक्ता परिषद उ0प्र0प्रतापगढ़ इकाई का स्वध्याय मंडल कार्यक्रम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सेंट्रल बार एसोसिएशन के सभागार में आयोजित किया गया | उक्त कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आलोक कुमार सिंह एडवोकेट मौजूद रहे |उन्होने अग्रिम जमानत का प्रावधान अंतर्गत धारा 438 द•प्र•स• पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 43 वर्षो बाद उक्त कानून लागू किया गया है ,जिसमें निर्दोष पीड़ित व्यक्ति जिला सत्र न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अग्रिम जमानत प्राप्त कर सकता है | उन्होंने बताया कि अग्रिम जमानत प्राप्त करने के लिए अधिनियम में वर्णित विधि व्यवस्था के अनुरूप ही जमानत दी जाएगी। अर्थात अग्रिम जमानत के उपरांत अग्रिम जमानत प्राप्त करने वाला व्यक्ति वादी मुकदमा पर कोई दबाव प्रभाव नहीं बनाएगा | इस शर्त पर ही उसे जमानत प्रदान की जाएगी |अग्रिम जमानत का प्रावधान उत्तर प्रदेश में लागू होने से निर्दोष व्यक्ति को त्वरित न्याय अब प्राप्त हो सकेगा। बैठक में कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष महेश कुमार गुप्ता द्वारा किया गया | उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता श्याम प्रताप सिंह अध्यक्ष/ संस्थापक सेंट्रल बार एसोसिएशन द्वारा तथा कार्यक्रम का समापन अधिवक्ता परिषद के महामंत्री मनोज कुमार सिंह ने किया।कार्यक्रम में मुख्य रूप से अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री अनिल दुबे,अतुल सिंह शैलेंद्र सिंह ,दीनानाथ मिश्रा, देवेन्द्र त्रिपाठी,विनीत शुक्ला अनुराग मिश्रा,अनीष कुमार गुप्ता,अश्वनी मिश्रा,प्रशांत गुप्ता,हरिओम सिंह, राकेश चौरसिया,प्रवीण शुक्ला, गजाधर धुरियां, राजाराम सरोज,दीपक श्रीवास्तव,तथा मीडिया प्रभारी शिवेश शुक्ला आदि अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
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