अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर।। जनपद बलरामपुर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे बेरोजगार अभ्यर्थी लाभ हेतु आवेदन कर सकते हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलरामपुर एम0पी0सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे बेरोजगार व्यक्तियों जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय रु0 46,080 तथा शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय रु0 56,400 से कम हो उनके आर्थिक उत्थान हेतु प्रदेश सरकार द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, निजी भूमि पर दुकान निर्माण योजना तथा धोबी समाज हेतु लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना संचालित है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजनान्तर्गत रु0 20,000 से लेकर रु0 15 लाख तक ऋण जनपद के समस्त बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता रहा है, जिस पर योजना लागत का नियमानुसार 25 प्रतिशत अंशदान ऋण(मार्जिन मनी ऋण) मात्र 04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर निगम द्वारा दिये जाने का प्राविधान है। दुकान निर्माण योजनान्र्गत आवेदक के पास व्यवसायिक स्थल पर स्वयं की निजी भूमि न्यूनतम 10×14 (फीट) की हो, जिस पर अनुदान रु0 10,000 तथा ब्याज मुक्त ऋण रु0 68,000, 10 वर्षीय अदायगी पर दिये जाने का प्राविधान है। इसी प्रकार लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजनान्तर्गत रु0 01 लाख तथा रु0 2.16 लाख योजना लागत की परियोजना स्थापित करने हतु योजना संचालित है। इस योजना में जनपद में निवास कर रहे धोबी समाज के व्यक्ति ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। इन तीनों योजनाओं में रु0 10,000 शासकीय अनुदान दिया जाता है। इच्छुक आवेदक अपना अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 तक किसी भी कार्य-दिवस में कार्यालय उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 विकास भवन बलरामपुर में अपना आवेदन पत्र जमा करके अथवा आॅनलाइन www.upsfdc.hqup.in पर आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। ग्रामीण क्षेत्र से संबन्धित आवेदक अपने विकास खण्ड कार्यालय पर सहायक/ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से या आॅनलाइन कर योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है।
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