पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार, पुलिस कर रही अत्याचार
शिकायत पर एसपी ने दिए जांच के आदेश
सुरेश कुमार तिवारी
मोतीगंज, गोण्डा। स्थानीय थाने की पुलिस की दादागिरी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जायज को नाजायज और नाजायज को जायज साबित करना इसके बाएं हाथ का खेल है। ऐसा ही एक मामला थाना क्षेत्र के ग्राम राजापुर परसौरा का सामने आया है। यहां के निवासी गजराज पुत्र घोसई 16 सितंबर से थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक का चक्कर लगा रहा है। इसके पूर्व वह 26 सितंबर को अपर पुलिस अधीक्षक से मिलकर ट्रैक्टर दिलाने और कार्यवाही करने की बात कही थी, जिस पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने का निर्देश भी थानाध्यक्ष को दिया गया था, लेेकिन इसके बावजूद थानाध्यक्ष ने अवैध रूप से खींचे गए ट्रैक्टर को महिंद्रा फाइनेंस कंंपनी के हवाले कर दिया।
आज गजराज पुलिस अधीक्षक से मिला और प्रार्थना पत्र दिया। उसने बताया कि उसका ट्रैक्टर जो उसके नाम से परिवहन विभाग में दर्ज है, उसे 16 सितंबर को शाम करीब 6 बजे अजय सिंह प्रोपराइटर नैमिष ट्रेडर्स मनकापुर व जितेंद्र सिंह एजेंट निवासी मुंगरौल थाना मोतीगंज उपनिरीक्षक रामलाल चौरसिया, सिपाही राम सिंह व संजय कुमार के साथ आए और अवैध रूप से दबंगई के बल पर ट्रैक्टर को मास्टर चाबी से स्टार्ट करने लगे। जब पीड़ित वहां पहुंचा और ट्रैक्टर ले जाने से रोकना चाहा तो मोतीगंज थाने के दरोगा रामलाल चौरसिया, कांंस्टेबल राम सिंह व अन्य पुलिसकर्मियों ने जबरन उसके जेब से मोबाइल निकाल लिया। जब तक गांव व आसपास के लोग इकट्ठा होते तब तक उसके ट्रैक्टर को लेकर चले गए। कुछ देर बाद प्रहलाद व माताराम वर्मा के साथ वह थाना मोतीगंज पहुंचा और जानकारी करनी चाही कि किसके आदेश पर ट्रैक्टर लाया गया है, तो उसे बताया गया ट्रैक्टर खींचने का पुलिस कप्तान द्वारा आदेश दिया गया था। हालांकि पुलिस द्वारा पीड़ित को कोई आदेश नहीं दिखाया गया। अलबत्ता उसकी मोबाइल वापस कर दी गई।
पीड़ित किसान गजराज ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र इसके पूर्व में भी दिया था लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। ना ही उसका ट्रैक्टर वापस मिला। उसने उपरोक्त लोगों के विरुद्ध आज रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस अधीक्षक को तहरीर दी है।
पुलिस अधीक्षक आरके नैयर ने आश्वस्त किया है कि इसकी जांच कराएंगे। यदि कोर्ट के आदेश पर ट्रैक्टर पुलिस द्वारा खींचकर लाया गया है, तो इसमें कोर्ट के माध्यम से ही ट्रैक्टर वापस मिलेगा और यदि कोर्ट के आदेश के बगैर ट्रैक्टर खींचा गया है तो संबंधित पुलिसकर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
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