आलोक बर्नवाल
संतकबीरनगर। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला ग्रामोद्योग कार्यालय के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बेरोजगारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है जिनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो एंव ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाने के इच्छुक हो तथा शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 8 उत्तीर्ण हो परम्परागत कारीगर, पालीटेक्निक, आई0 टी0 आई0 तथा खादी ग्रामोद्योग से प्रशिक्षण प्राप्त व अनुभवी को चयन में वरीयता दी जाएगी। योजनान्तर्गत साक्षात्कार में पात्र पाये जाने वाले अभ्यर्थी के ऋण पत्रावली बैकों में भेजकर अधिकतम रु0 10.00 लाख के प्रोजेक्ट नियमानुसार ऋण स्वीकृत कराया जाएगा। जिसमें सामान्य जाति के लाभार्थी को स्वंय का 10 प्रतिशत अंशदान देय होगा तथा इस प्रकार आरक्षित वर्ग (अनु0 जाति, अनु0 जनजाति, पिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एंव महिलाओं) के लाभार्थी को 5 प्रतिशत स्वंय का अंशदान देय होगा। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 4 प्रतिशत ब्याज स्वंय वहन करना होगा शेष अधिकतम 10 प्रतिशत ब्याज विभाग द्वारा वहन किये जाने का प्राविधान है। तथा आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को सम्पूर्ण ब्याज शासन से टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर ही दिये जाने का प्राविधान है एवं सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को भी टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर ही दिये जाने का प्राविधान है। शासकीय योजनाओं से जो एक बार ऋण प्राप्त कर चुके हैं। वे चयन के पात्र नही है। ऐसे इच्छुक व्यक्ति जो उक्त योजना में पात्रता रखते हो और अपना उद्योग लगाकर स्वावलम्बी बनना चाहते हो तो अपना आनलाइन ऋण आवेदन जन सेवा केन्द्र के माध्यम से पर जाकर कर सकते है। अपना फोटो, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, प्राविधिक योग्यता, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं स्व प्रमाणित इकाई लगाने की चैहद्दी संलग्न करते हुए अनिवार्य रुप से दिनांक 28.09.2019 तक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय सन्त कबीर नगर में जमा कर दें। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी स0क0न0 मो0 न0 7408410794 एंव एन0 के0 पान्डेय (कम्प्यूटर आपरेटर) 7084501040 पर सम्पर्क कर सकते है।
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