अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर।। प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त सूचना आयोग अजय कुमार उप्रेती द्वारा जनपद बलरामपुर में सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत लम्बित अपीलों की सुनवाई की। राज्य सूचना आयुक्त द्वारा आज दिन बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार जनपद बलरामपुर में दो दिवसीय सुनवाई के प्रथम दिन 102 शिकायतों की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयुक्त द्वारा वादी व विभागीय अधिकारी की बातें सुनी गई। उन्होंने सुनवाई के दौरान विभागीय अधिकारियों को समय से सूचना उपलब्ध कराये जाने व गुणवत्तापूर्ण सूचना, स्पष्ट दिये जाने का निर्देश दिया। उन्होंने सूचना मांगे जाने वाले व्यक्ति को भी स्पष्ट सूचना व प्रार्थनापत्र पर हस्ताक्षर अवश्य किये जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति दिये गये सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वह सूचना आयोग में अपील कर सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा कि यदि कोई अधिकारी जानबूझ कर सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना नहीं देता है या विलम्ब करता है तो उस पर आयोग द्वारा 25,000 रुपये तक अधिकतम जुर्माना हो सकता है। ंसंहराज्य सूचना आयुक्त द्वारा सुनवाई के दूसरे दिन श्रावस्ती जनपद से भी संबन्धित लम्बित प्रकरण की सुनवाई की जायेगी। राज्य सूचना आयुक्त द्वारा कल 100 प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी।
एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ