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मुंबई से फोन पर दिया तीन तलाक, न्याय के लिए पीड़िता पहुंची एसपी कार्यालय


अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर।। सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं को तलाक जैसे जिन्न से निजात दिलाने के लिए भले ही कानून बना दिया गया हो परंतु तलाक का जिन्न अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है । ताजा मामला जनपद बलरामपुर के थाना रेहरा बाजार के ग्राम मसीहा बाद का है जहां के अब्दुल कुद्दूस ने मुंबई से पहले फोन के द्वारा अपनी पत्नी निशा बानो को तलाक दिया बाद में कागज की चिट लिख कर तलाक दे दिया। पीड़ित न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच कर न्याय की गुहार लगाई है । 

                               जानकारी के अनुसार थाना रेहरा बाजार के ग्राम मसीहा बाद निवासी अब्दुल  कुद्दूस ने अपने ही गांव की हिंदू जाति की  शीला नाम की लड़की को प्रेम की जाल में फंसा कर उसका धर्म परिवर्तन कराया तथा मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार निकाह करने के कुछ ही दिन बाद रोजी रोटी के चक्कर में सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब से वापस आने के बाद मुंबई में ही दूसरी लड़की से शादी कर ली । इस बीच पीड़ित निशा बानो उर्फ सीला को उसके ससुराल वाले भी अपनाने से मना कर दिए और मायके वाले तो धर्म परिवर्तन के बाद से ही विरोधी थे ।

 उन्होंने पहले से ही घर आने से मना कर दिया था । ससुराल के लोगों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू किया । पीड़िता का आरोप है कि अब्दुल के छोटे भाई हामिद तथा बहनोई गुलाम रजा उर्फ प्रधान ने उसके साथ कई बार दुराचार करने का भी प्रयास किया और विरोध करने पर तलाक दिलाने की धमकी दी । उसकी सास ने भी कई बार मारा पीटा । इसी बीच पति अब्दुल कुद्दूस  के माता-पिता भी  मुंबई चले गए  जिसकी जानकारी भी उसे नहीं है । मुंबई से ही फोन करके पती अब्दुल कुद्दूस ने तलाक दे दिया । पीड़िता का कहना है कि वह मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन यापन कर रही है । पीड़िता ना तो मायके जा सकती है और ना ही ससुराल वाले उसे अपनाने को तैयार है ।

 ऐसे में अब उसे न्याय का ही सहारा है । इसीलिए उसने  पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया है थाना अध्यक्ष को मौके पर भेजकर गहनता से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं पीड़िता के ससुराली जन मुंबई रह रहे हैं यदि उनका पता चलता है तो उनसे भी बातचीत करके कार्यवाही की जाएगी । जिले का यह पहला मामला है इसलिए नए तलाक कानून के हिसाब से जांच कराकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी । 

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