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प्लास्टिक निर्मित तिरंगा झंडे के उपयोग पर प्रतिबंध,राष्ट्रध्वज का अपमान करने पर होगी कार्रवाई


अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर ।।  जनपद में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रायाः प्लास्टिक के झंडों की भरमा देखी जाती है । यह झंडे बच्चे तथा शौकिया तौर पर गाड़ियों पर लगाने के बाद अमूमन लोग फेंक दिया करते हैं जिसे राष्ट्रध्वज का अपमान माना जाता है । इस घटना को जिला अधिकारी  कृष्णा करुणेश ने गंभीरता से लेते हुए सख्त निर्देश जारी किया है कि लोगों को राष्ट्रध्वज के सम्मान के प्रति सचेत किया जाए । उन्होंने जनपद वासियों से अपील की है की प्लास्टिक के तिरंगा झंडे का उपयोग ना करें । उसके स्थान पर कागज से निर्मित राष्ट्रध्वज का उपयोग करें और उसे इधर उधर ना फेंक कर नियमानुसार एकांत स्थान पर ही समाप्त किया जाए ।

                 जिला अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों में भारतीय झंडा संहिता 2002 राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में अंतर बिष्ट नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए l उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर भारतीय झंडा संहिता 2002 के प्रावधानों के अनुसार जनता द्वारा केवल कागज के झंडों का प्रयोग किया जाए तथा   समारोह के पूरा होने के पश्चात ऐसे कागज के झंडों का  ना तो विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फेंका जाए  l ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकांत  में किया जाय तथा यह भी अनुरोध किया जाए ही प्लास्टिक से बने झंडा का उपयोग ना करने संबंधी प्रचार इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के साथ किया जाए l

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