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चुनाव में वाहन न देने वाले वाहन स्वामियों के विरुद्ध होगी कार्यवाई





अखिलेश्वर तिवारी 

बलरामपुर ।। आसन लोकसभा चुनाव 2019 को सफल संपन्न कराने के लिए तथा मतदान कर्मियों को पुणे स्टेशन तक लाने वाले जाने हेतु बड़ी संख्या में वाहनों की आवश्यकता पड़ती है जिसके लिए जिले के तमाम वाहन स्वामियों को परिवहन कार्यालय द्वारा नोटिस जारी की जा चुकी है । जो वाहन स्वामी निर्वाचन कार्य हेतु अपने वाहन को नियत तिथि को नहीं देंगें उनके परमिट निरस्त कर कार्यवाही की जायेगी। 



बलरामपुर ।। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर अरुण कुमार शुक्ल ने संबन्धित को निर्देशित करते हुये कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 लोकसभा सीट श्रावस्ती जनपद बलरामपुर को सकुशल, शांतिपूर्ण, निर्विघ्न संपन्न कराने हेतु समस्त प्राइवेट बस वाहन स्वामी, स्कूल वाहन, ट्रक, मध्यम माल यान, मिनी ट्रक, हल्का माल यान, पिकअप, डिलवरी वैन, जीप टैक्सी, टाटा मैजिक, प्राइवेट बुलेरो  को उनके अधिग्रहण आदेश में उल्लखित तिथि एवं स्थान परेड ग्राउण्ड स्पोर्टस् स्टेडियम, पुलिस लाइन पर नियत समय से उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि जिन वाहन स्वामियों के अधिग्रहण आदेश में 03 मई एवं 09 मई, 2019 लिखा गया है, वे वाहन स्वामी दोनो तिथियों में वाहन प्रस्तुत करेंगें एवं जिन अधिग्रहण आदेशों में केवल 09 मई, 2019 लिखा गया है, वे वाहन स्वामी 09 मई, 2019 को अधिग्रहण आदेश में निर्देशित उल्लखित स्थान एवं समय पर ससमय अपनी-अपनी वाहन प्रस्तुत करें। 


उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी वाहन स्वामियों को निर्देशित करते हुये कहा कि वे अपने अधिग्रहण आदेश के साथ अनिवार्य रूप से भाड़ा भुगतान हेतु अपने बैंक खाता की सुस्पष्ट फोटो कापी जिसमें वाहन स्वामी  खाता धारक का नाम, बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, शाखा कोड आदि लिखा हो तथा पंजीयन पुस्तिका की फोटो कापी अधिग्रहण आदेश के साथ अवश्य लायें एवं वाहन अवमुक्त कराते समय लाॅगबुक के साथ अवश्य जमा करायें। 


जो वाहन स्वामी अपने वाहन को निर्वाचन कार्य हेतु निर्धारित तिथि को नियत समय पर नहीं उपलब्ध करायेगे, ऐसे व्यवसायिक वाहनों के परमिट अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिये जायेंगे, साथ ही व्यवसायिक व निजी वाहन स्वामियों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम, 1951 की सुसंगत धाराओं में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिग्रहीत वाहन को थाने में निरुद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी, जिसके फलस्वरूप वाहन स्वामी के विरुद्ध कारावास तथा अर्थदण्ड की कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए स्वयं उनके वाहन स्वामी उत्तदायी होंगें। 

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