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रैली, जनसभा आदि हेतू एकल खिड़की व्यवस्था सभी तहसीलों में कर दी गई है लागू : डीएम





आलोक बर्नवाल
संतकबीरनगर। स्वतंत्र शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी रवीश गुप्ता ने  सभी उम्मीदवारों से सहयोग की अपेक्षा की है। सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटन होने के पश्चात उन्हें सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार सहिंता का अनुपालन करें। किसी प्रकार की शंका, संदेश होने पर स्वंय उनसे अथवा सहायक निर्वाचन अधिकारी/एस0डी0एम0 से सम्पर्क कर लें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक तहसील में एकल खिड़की व्यवस्था लागू कर दी गई है। 


वहां से वाहन, जुलूस, रैली, जनसभा, लाउडस्पीकर की अनुमति प्राप्त की जा सकती है। आवेदन आॅनलाइन भी लिये जाएगें। परन्तु आवंटन पहले आये पहले पाये के आधार पर किया जाएगा। मतदान से 48 घण्टें पूर्व सभी प्रकार का प्रचार बंद हो जाएगा। उन्होने कहा कि निर्वाचन संबधी कोई शिकायत, या समस्या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक से की जा सकती है। व्यय संबंधी मामलों के लिए व्यय प्रेक्षक या मुख्य कोषाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। पुलिस प्रेक्षक से सुरक्षा संबंधी मामलों के लिए सम्पर्क किया जा सकता है। 


उन्होंने बताया कि ये तीनों प्रेक्षक पी0डब्लू0डी0 डाक बंगले में ठहरें है। इसके अलावा 1950 नम्बर पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने उम्मीदवारों से अपेक्षा किया कि वे कारण सहित क्रिटिकल मतदेय स्थल की सूची दे दे। इसकी जांच करा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम करने के लिए स्कूल परिषर की अनुमति सम्बंधित एस0डी0एम0 से लेना होगा। एक घर पर अधिकतम तीन झण्डें लगाये जा सकते है। निजी भवन पर पोस्टर बैनर लगाने के लिए लिखित अनुमति लेनी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि फोटो मतदाता पर्ची इस चुनाव में मतदाता की पहचान के लिए मान्य नही है। फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र के अलावा 11 अन्य विकल्प निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किये गये है। 


पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने बताया कि मतदान के दिन मतदेय स्थल पर स्थानीय पुलिस की ड्यूटी नही लगाई जाएगी। इसके लिए सेन्ट्रल आर्म प्रोटेेक्शन फोर्स के सुरक्षा बल लगाये जाएगें। आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवारों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। 
अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि सभी प्रत्याशी अपना परिचय पत्र प्राप्त कर लें। सी-1 प्रारूप पर व्यापक प्रचार प्रसार वाले अखबार में तीन बार आपराधिक विवरण प्रकाशित कराना अनिवार्य है। प्रारूप सी-2 में राजनैतिक दल द्वारा आपराधिक विवरण छपवाया जाएगा। प्रारूप सी-3 पर चैनलों में आपराधिक विवरण प्रसारित कराना होगा। 


उन्होंने बताया कि ई0वी0एम0 में उम्मीदवार का वैलेट पेपर सेंिटंग संत कबीरनगर के तीन तहसील का जिला मुख्यालय पर होगा। इसके अलावा खजनी विधानसभा का गोरखपुर में तथा आलापुर का अम्बेडकर नगर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। इसके लिए अलग-2 एजेन्ट नामित कर दें। 


मुख्य कोषाधिकारी जग नारायण झा ने बताया कि 27 अप्रैल को 11 बजे से सभी उम्मीदवार अपने व्यय एजेन्ट को कोषागार में भेज दें ताकि उन्हें व्यय संबंधी विवरण रजिस्टर में दर्ज करने का प्रशिक्षण दिया जा सके। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल, 04 मई , तथा 09 मई को प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक व्यय रजिस्टर का निरीक्षण कराना अनिवार्य है। इसके लिए कलेक्ट्रेट में व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक उम्मीदवार की व्यय सीमा अधिकतम 70 लाख रू0 है। परन्तु 10 हजार रू0 से अधिक नगद व्यय नही कर सकेगें।  
बैठक में सामान्य प्रेक्षक त्रिनन्जन चक्रवर्ती, व्यय प्रेक्षक जे0के0 बरोट, सभी उप जिलाधिकारी/ए0आर0ओ0, उम्मीदवार तथा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

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