दिल्ली: (अनीता गुलेरिया) देश के सबसे बड़े जाने-माने अस्पताल एम्स ने डॉक्टरों की काबलियत को मद्देनजर रखते हुए और तीन डॉक्टरों की याचिका के आधार पर असिस्टेंट- प्रोफेसर डा.कनिका जैन की योगिता-रद्द किए जाने को लेकर एम्स के मुख्य-डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक पत्र जारी करते हुए बताया कि हमने डा.कनिका जैन की योग्यता को एम्स-स्तर का ना पाए जाने की वजह से एम्स-प्रशासन ने दिल्ली-हाईकोर्ट के आदेश जारी होने के बाद डॉक्टर कनिका जैन की अस्पताल से नियुक्ति को तत्काल रद्द कर दिया है ।
उनके अनुसार पिछले साल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राईब्लूयनल (सीएटी) के चेयरमैन जस्टिस एल नरसिम्हा रेडी अध्यक्षता वाली पीठ और प्रशासनिक सदस्य आराधना जोहरी ने कहा था कि डॉक्टर कनिका जैन की डिप्लामेटं ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी) की डिग्री पद के लिए योग्यता प्रयाप्त नहीं है ।
(सीएटी) ने उसे रद्द करते हुए कहा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल में एक साल और काम करने की जरूरत है ।
नियम के आधार पर चार साल के परीक्षण में एक साल (एमसीआई) के अस्पताल में होना चाहिए था । इस आधार सहिता के चलते असिस्टेंट-प्रोफेसर डॉक्टर कनिका जैन की नियुक्ति को एम्स-अस्पताल से रद्द किया गया है ।
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