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गोण्डा:धोखाधड़ी कर दूसरे की जमीन बैनामा कराने के मामले में नौ लोगों के विरूद्ध मुकदमा








ए. आर. उस्मानी
गोण्डा। धोखाधड़ी कर दूसरे की साढ़े बारह बीघा जमीन बैनामा कराने के आरोप में पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के आदेश पर खरगूपुर पुलिस ने नौ लोगों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 







इसमें कोतवाली नगर के उम्मेदजोत सलारपुरवा गांव के पति व पत्नी भी शामिल हैं। थानाध्यक्ष ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी गयी है।
   






मामला जिले के खरगूपुर थाना क्षेत्र का है। बताया जाता है कि एक ही व्यक्ति के नाम से ग्राम वीरपुर भोज व नौवागांव में साढ़े 12 बीघा जमीन राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। उक्त जमीन को हथियाने के लिए कुछ लोगों द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कराने के बाद राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से किस्मतुल पत्नी रईस अली निवासी ग्राम उम्मेदजोत सालार पुरवा कोतवाली नगर गोण्डा ने उक्त जमीन का वरासत अपने नाम करा लिया। 








वरासत के उपरांत  उक्त महिला ने सुरेश तिवारी पुत्र पटमेश्वरी निवासी नौवागांव थाना खरगूपुर, कविता देवी पत्नी ईश्वर प्रसाद निवासी ग्राम मनोहरजोत माफ़ी थाना खरगूपुर व आमिना खातून पत्नी कुर्बान अली निवासी ग्राम गेंधरिया थाना विश्वेश्वरगंज बहराइच को 24 मई व 11 जुलाई 2018 को कूटरचित प्रपत्र के सहारे बैनामा कर दिया गया। फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा होने की जानकारी पर जमीन के स्वामी ग्राम गेंधरिया थाना विश्वेश्वरगंज बहराइच निवासी जमील खां पुत्र अख्तर खां ने खरगूपुर थाने में तहरीर देकर आरोपियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 









इस पर पीड़ित जमील खां ने पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा से मिलकर मामले की रिपोर्ट लिखकर जांच व कार्रवाई की मांग की। 








डीआईजी ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए खरगूपुर पुलिस को आरोपी कविता देवी, सुरेश तिवारी, आमिना खातून सहित उम्मेदजोत सालार पुरवा कोतवाली नगर गोण्डा निवासी किस्मतुल व उसके पति रईस अली, ग्राम गेंधरिया थाना विश्वेश्वरगंज बहराइच निवासी इबरार खान, मुराद खान ग्राम बौनापुर थाना कौड़िया निवासी हौंसिला प्रसाद, ग्राम भुलईडीह निवासी सत्यदेव सहित नौ आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच व कार्रवाई का आदेश दिया। 
      









खरगूपुर थानाध्यक्ष सन्तोष कुमार तिवारी ने बताया कि सभी आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468 व 471 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी गयी है।
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