डॉ ओपी भारती
गोण्डा:वजीरगंज क्षेत्र के एक याची को माननीय उच्च न्यायालय ने गांव की ग्राम समाज की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु असिस्टेंट कलेक्टर के स्तर पर प्रत्यावेदन करने की अनुमति दी।आवेदक ने उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2017 के क्रम में उप जिलाधिकारी तरबगंज को 26 दिसम्बर को प्रार्थना पत्र दिया।जिस पर पैमाइश शुरू हुई जो बन्द कर दी गयी।क्षेत्र के नयपुर निवासी श्याम सुंदर सिंह ने 2 अप्रैल को मुख्य मंत्री,राजस्व मंत्री,डीजीपी,आयुक्त, डीएम,एसपी व एसडीएम को पंजीकृत डाक द्वारा भेजे शिकायती पत्र मेंआरोप लगाया है कि गांव की गाटा संख्या 329,331,332 व 323 क्रमशः चकमार्ग,मुख्य मार्ग व चारागाहों के रूप में अंकित है।जिस पर गांव के किन्ही दबंगों द्वारा काफी दिनों से अवैध कब्जा है। उपजिलाधिकारी के आदेश पर पूर्व में हो रही पैमाइश को राजनीति में ऊंची पहुंच रखने वाले दबंगों द्वारा रोकवा दिया गया है।उप जिलाधिकारी को 23 मार्च को पुनः प्रार्थना पत्र दिया गया,जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।आवेदक ने प्रेषित प्रार्थना पत्रों में उच्च न्यायालय के आदेश की हो रही अवमानना का जिक्र करते हुए उसका अनुपालन करा कर अतिक्रमित भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग की है।
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