अनुबन्ध न कराने वाली सात मिलों का लाइसेन्स निरस्त
गोण्डा। धान खरीद में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व राइस मिलर्स के खिलाफ कठोर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने लापरवाह छः अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही हेतु शासन को पत्र लिखने के अलावा सात राइस मिलर्स का लाइसेन्स निरस्त कर दिया है।
डिप्टी आरएमओ अजय विक्रम सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा बुधवार को जिले के धानक्रय केन्द्रों का औचक निरीक्षण कराया गया जिसमें कई केेन्द्र बन्द पाए गए। डीएम ने मामलों को गम्भीरता से लेते हुए कठोर कार्यवाही हेतु शासन को संदर्भित कर दिया है। डिप्टी आरएमओ ने बताया कि पी0सी0एफ0 संस्था के माध्यम से संचालित किये जाने हेतु लालपुर धान क्रय केन्द्र अनुमोदित किया गया है। पिछले 2016-17 में पी0सी0एफ0 का एक धान क्रय केन्द्र गोण्डा मण्डी में संचालित हो रहा था, जबकि वर्ष 2017-18 में पी0सी0एफ0 का कोई भी केन्द्र संचालित नहीं हो रहा है। गोण्डा मण्डी में मात्र 02 धान क्रय केन्द्र संचालित हो रहे है। गोण्डा मण्डी में स्थापित नहीं करने एवं धान क्रय योजना और जनहित को कुप्रभावित करने के आरोप में अनूप कुमार ओझा को निलम्बित करने हेतु प्रबन्ध निदेशक पी0सी0एफ0 को अनुरोध पत्र पे्रषित किया गया है। जिला प्रबन्धक-पी0सी0एफ0 गोण्डा एवं सहायक आयुक्त/ जिला सहायक निबन्धक (सहकारिता), गोण्डा द्वारा जनपद में संचालित धान क्रय केन्द्रों के निरीक्षण में धान क्रय केन्द्र मोतीगंज पर खरीद नहीं हो रही थी, जिससे केन्द्र प्रभारी की लापरवाही साबित हुई। केन्द्र प्रभारी मोतीगंज विजय कुमार सिंह के प्रतिकूल प्रतिकूल प्रविष्टि जारी किये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक पी0सी0एफ0 को अनुरोध पत्र भेजा है। धान क्रय केन्द्र चन्द्रदीपघाट भी निरीक्षण के दौरान बन्द पाया गया था। जिलाधिकारी ने समिति के सचिव सुनील कुमार यादव एवं केन्द्र प्रभारी राम निवास यादव के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही हेतु आयुक्त एवं निबन्धक सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पत्र लिखा है। धान क्रय केन्द्र सहकारी संघ बभनान पर खरीद नहीं हो रही थी। केन्द्र के सचिव कमलेश मौर्या एवं केन्द्र प्रभारी अनुज सिंह द्वारा धान क्रय में रूचि नहीं लिये जाने की दशा में इनके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही हेतु आयुक्त एवं निबन्धक सहकारी समितियां उ0प्र0, लखनऊ को पत्र भेजा है। जिलाधिकारी ने सभी केन्द्र प्रभारियों व सचिवों को तीन दिन की मोहलत देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि धान क्रय में सुधार न होने पर कठोर कार्यवाही हेतु तैयार रहें।
जिलाधिकारी ने श्री सिंह ने बताया कि जनपद गोण्डा अन्तर्गत तिरूपति कामर्स, अमित गृह उद्योग गोण्डा, आनन्द राइस मिल्स कौड़िया गोण्डा, भीखाराम उद्योग गोण्डा, स्टार राइस मिल गोण्डा, बालाजी उद्योग गोण्डा तथा अभिषेक इन्डस्ट्रीज गोण्डा का लाइसेन्स निरस्त करने हेतु सभापति/नगर मजिस्ट्रेट गोण्डा को आदेश दे दिए है। नगर मजिस्ट्रेट पीडी गुप्ता द्वारा सातों मिलर्स के लाइसेन्स निरस्त कर दिए गए हैं। ज्ञातव्य है कि सातो मिलों के संचालकों द्वारा जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद जानबूझकर मण्डी शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए अपनी मिलों का अनुबन्ध धान खरीद नही कराया गया था जिससे किसानों का धान नहीं बिक पा रहा था। जिलाधिकारी ने साफ चेतावनी दी है कि किसानों का एक-एक दाना सरकारी मूल्य खरीदने में कही से किसी भी स्तर पर लापरवाही की शिकायत मिलने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।
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