राकेश गिरी
बस्ती । माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निेर्देश पर आज जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश जयशील पाठक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य सुलह समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण करना है। जिला जज शील पाठक के निर्देशन मंे सिविल न्यायालय के सभी न्यायालयों के कक्षों में तथा तहसील क्षेत्र में कार्यरत सिविल न्यायालयों एवं अन्य संबंधित न्याायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के आयोजन की शुरूआत जिला जज ने अपर जिला जज सिविल जज अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गण अधिवक्ताओं आदि के साथ न्यायालय परिसर में स्थापित राष्ट्रीय बैंकों एवं भारतीय संचार निगम के निदान केन्द्रों का अवलोकन किया। वहाॅ पर बैंकों द्वारा लोगों के ऋण संबंधी मामलों को निस्तारित किया गया वहीं पर भारतीय संचार निगम द्वारा बिलों के समायोजन संबंधी मामले निस्तारित किये गये। यहाॅ पर भारतीय स्टेट बैंक सेन्ट्रल बैंक बैंक आॅॅफ इण्डिया, कारपोरेशन बैंेक, इलाहाबाद बैंक पंजाब नेशनल बैंक बंेक आॅफ महाराष्ट्रा, यूनियन बैंकों आदि द्वारा लोक अदालत में निदान/समाधान केन्द्र लगाया गया। जिला जज ने उपस्थित अधिकारियों को सम्बोंधित करते हुए कहा कि लोक अदालत के अवसर का लाभ वादकारियों के साथ-साथ बैंकिंग संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य पीड़ित पक्षांे को उठाना चाहिए। लोक अदालत मंे मुख्य रूप से वादकारी के हित को प्राथमिकता देते हुए उदारतापूर्वक कार्रवाई की जाती है। इस अवसर पर अन्य न्यायाधाीशों मंे अशोक कुमार सिंह, राम मिलन सिंह, इरफान अहमद, मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेªेट गण, सिविल जज मनोज कुमार, सिविल जज एंव सचिव मोहन लाल सहित अनेक पत्रकारगण, उपनिदेशक सूचना, न्यायिक सहायकगण, अधिवक्तागण, पैरालीगल व्यक्ति, मध्यस्थगण एवं स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधिगण आदि शामिल रहे।
जिलाधिकारी अरविन्द कुमार सिंह द्वाारा भी लोक अदालत के अवसर पर लोक अदालत से संबंधित वादो आदि के निस्तारण की कार्रवाई की गयी।
एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ