गोंडा। शनिवार को अदालत के आदेश पर मनकापुर पुलिस ने फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा करा लेने के मामले में छः लोगों के खिलाफ विबिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में जुटी।
छपिया थाना क्षेत्र के चुआड़ गांव के रहने वाले वीरेंद्र मणि मिश्र ने अदालत के आदेश पर मनकापुर कोतवाली में शनिवार को फर्जी तरीके से कूटरचित दस्ताबेज तैयार कर उसकी .744 हेक्टयर भूमि को बैनामा करवा लेने के मामले में गांव के ही रवि प्रकाश , केशरी चंद्र, आनंद कुमार निवासी केशव पुर ग्रंट थाना खोडारे, हसन रजा निवासी कोट खास(परसा)थाना खोडारे, दस्ताबेज लेखक अतुल कुमार व छल कूटरचना एवं साजिश में संलिप्त अन्य दोषी लोगों के खिलाफ फर्जी रूप से कूटरचित दस्ताबेज बनाने व धोखाधड़ी, धमकी का मुकदमा पंजीकृत किया है।
वीरेंद्र मणि मिश्र का आरोप है कि उसके चचेरे भाई छांगुर पुत्र शम्भू की पत्नी की चार वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी और उसका कोई औलाद नही था। वर्ष 2014 में छांगुर लकवा ग्रस्त हो जाने से वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया तभी से उसकी देख भाल वीरेंद्र मणि व उसकी पत्नी करने लगी। छांगुर की चुआड़ गांव में गाटा स. 336 मिन में .744 हे. भूमि थी जिस पर वीरेंद्र मणि खेती का कार्य करता था। छांगुर ने अपनी देख भाल करने वाले वीरेंद्र मणि व उसकी पत्नी सुशीला देवी के पक्ष में ग्यारह मई 2017 को मनकापुर तहसील में स्थित उपनिबंधक कार्यालय में अपनी चल अचल संपत्ति का वसीयत कर दिया। गंभीर बीमारी के कारण छांगुर की कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई। वीरेंद्र मणि उक्त जमीन पर फसल काटने गया तब विपक्षियों ने वहां पहुंच कर उस जमीन पर अपना मालिकाना हक बताते हुए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए मारपीट करने पर उतारू हो गए और वीरेंद्र व उसके परिजनो को धमकी देते हुए भगा दिए। वीरेंद्र जब इस मामले की जानकारी उपनिबंधक कार्यालय में की तब उसको पता चला कि उक्त जमीन का बैनामा बाइस फरवरी को ही छांगुर के स्थान किसी अन्य व्यक्ति की फोटो व अंगूठा लगवा कर फर्जी रूप से कूटरचित तरीके से दस्ताबेज तैयार कर रवि प्रकाश व केशरी चंद्र के नाम करवा लिया गया है जिसकी शिकायत वीरेंद्र ने स्थानीय पुलिस व कप्तान से की लेकिन कहीं पर भी सुनवाई न होने से वीरेंद्र ने अट्ठाइस अक्टूबर को अदालत का दरवाजा खटखटाया जहां से अदालत ने आठ दिसम्बर को मनकापुर पुलिस को आदेश जारी कर दिया कि विपक्षियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्यवाई करे।
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