मोहम्मद शहाब
सुलतानपुर। गैर इरादतन हत्या के मामले में साक्ष्य देने के लिए हाजिर न हो रहे दरोगा के खिलाफ एडीजे द्वितीय नासिर अहमद की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट के साथ वेतन रोकने का भी आदेश दिया है।
सुलतानपुर। गैर इरादतन हत्या के मामले में साक्ष्य देने के लिए हाजिर न हो रहे दरोगा के खिलाफ एडीजे द्वितीय नासिर अहमद की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट के साथ वेतन रोकने का भी आदेश दिया है।
मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के मधुवन गांव का है। जहां के रहने वाले आरोपीगण सगे भाई रामकिशोर, बृजलाल व सहयोगी राम असारे के खिलाफ रामनिहोर को मार डालने के मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला चल रहा है। इसी मामले में कई पेशियों से दरोगा रमेश सिंह को साक्ष्य के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने उपस्थित होना मुनासिब नही समक्षा। दरोगा की इस कार्यशैली पर कड़ा रूख अपनाते हुए अदालत ने रमेश सिंह की वर्तमान तैनाती स्थल थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर के पुलिस अधीक्षक को वेतन रोकने के सम्बंध में आदेश दिया है। इस सम्बंध में सम्बंधित जिलाधिकारी व वरिष्ठ कोषाधिकारी को भी पत्र भेजा गया है।
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