बस्ती । नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन 2017 में प्रत्याशियों द्वारा नामांकन करने, चुनाव प्रचार एवं मतदान दिवसों तथा मतगणना दिवसों में वाहनों का प्रयोग जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। मतदान तथा मतगणना दिवसों में नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत के अध्यक्ष पदों के प्रत्याशियों को ही केवल एक वाहन अनुमन्य होगा। सदस्य पदों के प्रत्याशियों को कोई वाहन अनुमन्य नहीं है।
उक्त आशय का निर्देश जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(न0नि0) अरविन्द कुमार सिंह ने दिया है। निर्देशों के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द कुमार सिंह ने बताया कि निकाय क्षेत्र के सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को आवेदन/प्रार्थना पत्र देकर वाहन पास प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन के साथ वाहन का प्रकार, पंजीयन के कागजात, चालक का नाम, मोबाइल नं0 और नगरीय निकाय का नाम देना होगा। जिसके आधार पर वाहन पास निर्धारित प्रारूप पर निर्गत किये जायेगें। प्रत्याशी द्वारा उक्त वाहन पास को मूल रूप में वाहन के आगे सीसे पर चिपकाया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अनुमति प्राप्त वाहनों केे सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्वाचन में प्रत्याशियों या उनके समर्थकों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम का उल्लघंन न हों। प्रत्याशियों द्वारा उपयोग में लाये गये वाहनों का किराया परिवहन आयुक्त द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों हेतु निर्धारित दर के आधार पर निर्वाचन व्यय में सम्मिलित किया जायेगा। निर्वाचन अवधि में वाहनों पर किसी भी प्रत्याशी के झण्डे एवं स्टीकर नहीं लगाये जायेगें। केवल प्रचार हेतु अनुमति प्राप्त वाहन पर ही झण्डे एवं स्टीकर लगाये जा सकते है। बिना वाहन पास के प्रत्याशियों द्वारा वाहन का उपयोग करने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
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