खुर्शीद खान
सुलतानपुर। किशोर से अप्राकृतिक दुष्कर्म, गैंगेस्टर व छेड़खानी समेत अन्य आरोपो से जुडे़ तीन अलग-अलग मामलों में छः आरोपियों की तरफ से सम्बंधित अदालतों में जमानत अर्जी पेश की गयी। जिसे अदालतों ने सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया।
पहला मामला
लम्भुआ थाना क्षेत्र से जुड़ा है। इसी क्षेत्र के हिरावनपुर निवासी आरोपी सुशील मिश्र के खिलाफ वादिनी ने अपने आठ वर्षीय बेटे से अप्राकृतिक दुष्कर्म होने के सम्बंध में बीते 22 अगस्त को मुकदमा दर्ज कराया। इसी मामले में आरोपी सुशील मिश्र की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को स्पेशल जज पाक्सों एक्ट श्यामजीत यादव ने खारिज कर दिया है।
दूसरा मामला
कमरौली थाना क्षेत्र के सिठौली गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले आरोपीगण मो. खालिद, लालता प्रसाद, तीरथ पाल, रामसमुझ व सुरेश के खिलाफ वादिनी ने अपने सास-ससुर पर जानलेवा हमला करने एवं अपनी नाबालिग ननद के साथ छेड़खानी व दुष्कर्म के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। इसी मामले में आरोपीगण लालता प्रसाद, रामतीरथ, रामसमुझ व सुरेश की तरफ से एडीजे प्रथम की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गयी। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के तर्कों को निराधार बताते हुए अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता राजा प्रताप सिंह ने जमानत पर विरोध जताया। तत्पश्चात अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
तीसरा मामला
जगदीशपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां के पालपुर निवासी रईस सुत अनीश समेत अन्य के खिलाफ बीते 17 सितम्बर को मौजूदा कोतवाल ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक रईस व इसके साथी लूट व छिनैती जैसे अपराधिक वारदातों में संलिप्त है। जिनसे क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त है। इसी मामले में आरोपी रईस की जमानत अर्जी को स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट विनय कुमार सिंह ने सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया।
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