खुर्शीद खान
सुलतानपुर। जेवरात छिनैती के मामले में आरोपी की तरफ से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात प्रभारी न्यायाधीश ने आरोपी की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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मामला कोतवाली नगर क्षेत्र का है। बीते 28 अप्रैल की घटना बताते हुए विवेकानंद नगर निवासिनी निर्मला सिंह ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ रामअकबाल पांडेय के घर के सामने से सोने की चेन छीन लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में प्रकाश में आये आरोपी नौशाद निवासी घरहा कला -डिहवा की तरफ से प्रस्तुत अंतरिम जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है। मूल जमानत पर सुनवाई के लिए आगामी 07 अक्टूबर की तिथि नियत की गयी है।
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