राकेश गिरी
बस्ती । प्रेमी पर तेजाब फेंकने वाली प्रेमिका को 14 साल की कैद की सजा सुनाई है। 5 साल पहले यानी 29 सितंबर 2013 की रात लगभग 11:30 बजे गहरी निद्रा में सो रहे शैलेंद्र कुमार के चेहरे और शरीर पर रजनी नाम की प्रेमिका ने तेजाब फेंक दिया। जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया था हमले की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। विशेष सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह ने प्रेमी की आंखों की रोशनी छीन लेने वाली प्रेमिका को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा प्रेमिका को ₹50000 का अर्थदंड भी भरना पड़ेगा जुर्माना की संपूर्ण राशि घायल प्रेमी को प्राप्त होगी। घटना कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पढ़नी गांव की है। गांव के अनुसूचित जाति के युवक शैलेंद्र का कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ही बरहपुर निवासिनी गैर अनुसूचित जाति की रजनी से प्रेम संबंध था दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते थे रजनी शैलेंद्र से विवाह करना चाहती थी जबकि शैलेंद्र सिर्फ प्रेम संबंधों तक ही सीमित था और शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा था अपने प्रेमी की बेवफाई से टूट चुकी रजनी के मन में प्रतिवाद की भावना पनपने लगी इसी के चलते उसने शैलेंद्र कुमार पर तेजाब फेंक दिया। अदालत में शैलेंद्र की ओर से दलित उत्पीड़न के तहत सजा दिए जाने की मांग की गई थी लेकिन न्यायाधीश ने स्पष्ट कर दिया कि इसमें अनुसूचित उत्पीड़न आरोप नहीं हो सकता यह एक प्रेम संबंध का मामला है।
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