खुर्शीद खान
सुलतानपुर। हत्या व तमंचा बरामदगी के अलग-अलग मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रभारी रिमांड मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। इस दौरान विवेचक के बजाय थाने के दीवान ने आर्म्स एक्ट के मुल्जिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। जिस पर उसे कड़ी फटकार भी लगी। प्रभारी रिमांड मजिस्ट्रेट मनीष निगम ने गैरमौजूद रहे विवेचक को नोटिस जारी कर जवाब तलब करने का निर्देश भी दिया है।
पहला मामला
अमेठी कोतवाली क्षेत्र के बरबन सिंह का पुरवा गांव का है। जहां के रहने वाले राजकुमार यादव ने बीते 14 जून की घटना बताते हुए आरोपी राममिलन ,रवीन्द्र नाथ उर्फ लल्लन चौबे समेत दस लोगों के खिलाफ अपने पिता रामशंकर यादव की हत्या सहित अन्य कई आरोपो में मुकदमा दर्ज कराया। इसी मामले में वांछित चल रहे आरोपी रवीन्द्र नाथ उर्फ लल्लन चौबे निवासी चौबे का पुरवा- महमदपुर को गिरफ्तार कर शनिवार को प्रभारी रिमांड मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश गया। जिसे अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया है।
दूसरा मामला
अखंडनगर थाने की पुलिस ने वाहन चेंकंग के दौरान अवैध तमंचा बरामदगी के मामले में आरोपी कौलेश सुत बलिकरन निवासी सवायन थाना सरपतहा जिला जौनपुर को गिरफ्तार कर प्रभारी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। इस दौरान मजिस्ट्रेट के सामने विवेचक दयाशंकर गैर हाजिर रहे और मुल्जिम को थाने के दीवान मोहन सिंह ने पेश किया। जिस पर मजिस्ट्रेट ने विवेचक के गैरमौजूद रहने के चलते दीवान को कड़ी फटकार लगायी और इस सम्बंध में दरोगा को नोटिस जारी कर जवाब तलब करने का निर्देश दिया है।
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