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प्रतापगढ़:दिव्यांगो के मौलिक अधिकार का संरक्षण अपरिहार्य:सिविल जज



तहसील सभागार मे विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
शिवेश शुक्ला 
प्रतापगढ़। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिव्यांगों के मौलिक अधिकार के संरक्षण को लेकर मंगलवार को लालगंज तहसील सभागार मे विधिक साक्षरता शिविर का निःशुल्क आयोजन किया गया। शिविर को संबोधित करते हुये सिविल जज मुकेश यादव ने कहा कि विकलांगता अभिशाप नहीं है। प्रत्येक नागरिक को समानता का अवसर दिया गया है। उन्होनें लोगों से विकलांगता के प्रति भेदभाव को कतई बढ़ावा न देने का आहवान किया। प्राधिकरण के सचिव तहसीलदार ओमप्रकाश पाण्डेय ने शिविर मे जनसूचना अधिकार, वरासत, कृषक दुर्घटना बीमा, विभिन्न पेंशन योजनाओं के साथ घरेलू महिला हिंसा प्रतिषेध अधिनियम पर प्रकाश डालते हुये कहा कि सरकार की ओर से प्रत्येक अक्षम व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी परामर्श के जरिये इसके विधिक संरक्षण का उददेश्य मजबूत किया जाना चाहिये। प्राधिकरण के सदस्य एवं बार के पूर्व अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने लोगों को स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया द्वारा एसआईपी बचत योजना की जानकारी देते हुये बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थी को कंपनी के लाभ का बराबर अंश आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिये वरदान है। सीओ चकबंदी शैलेन्द्र दुबे ने भी विधिक साक्षरता को नागरिकों के कानूनी परिपक्वता के लिये लाभप्रद करार दिया है। शिविर की अध्यक्षता करते हुये वरिष्ठ अधिवक्ता ओंकार नाथ क्रांतिकारी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र मे न्याय तथा विकास के क्षेत्र मे प्रत्येक नागरिक को मिले मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिये जागरूक समाज की भूमिका अब अनिवार्य हो गयी है। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता विनोद मिश्रा ने किया। इस मौके पर योगेश मिश्रा, केबी सिंह, हरिशंकर द्विवेदी, गिरीश मिश्र, सुशील शुक्ल, मो0 असलम, गया प्रसाद मिश्र, दीपेन्द्र तिवारी, सतीश उपाध्याय, तीर्थ नाथ विश्वकर्मा, राजेश तिवारी, संतोष पाण्डेय, ईश्वरचंद्र दुबे, सुधाकर मिश्र, रामचंद्र तिवारी आदि रहे। 

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