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रक्षा मंत्रालय डीआरडीएल हैदराबद के उप निदेशक की पत्नी को तेलंगाना पुलिस ने किया गिरफ्तार


खुर्शीद खान 
सुलतानपुर। रक्षा मंत्रालय डीआरडीएल हैदराबद के उप निदेशक की शिक्षिका पत्नी को तेलंगाना पुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिक विद्यालय से शिक्षण कार्य के दौरान गिरफ्तार किया। जिस पर अपने ससुराली जनों को धोखा देकर  जेवरात आदि उठा लाने का आरोप है। शिक्षिका को एसीजेएम षष्ठम अनिल कुमार सेठ की अदालत में पेश किया गया। जिसकी ट्रांजिट रिमांड स्वीकृत कर अदालत ने उसे 48 घण्टे में सम्बंधित अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। 
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मामला तेलंगाना राज्य के रंगारेड्डी जिला स्थित मीरपेट थाने से जुड़ा हुआ है। जहां पर रक्षा मंत्रालय डीआरडीएल-हैदराबाद में तैनात उपनिदेशक सत्य प्रकाश पांडेय ने अपनी पत्नी शशि मिश्रा निवासिनी संगम बिहार हवेलिया थाना झूसी-इलाहाबाद वर्तमान निवासिनी बढैयावीर कोतवाली नगर के खिलाफ साजिश रचकर धोखे से ससुराली जनों की गैर मौजूदगी में कीमती जेवरात आदि उठा ले जाने के सम्बंध में मुकदमा दर्ज कराया है। जिसके घटना की तारीख 26 मई 2016 बताई गयी है और मुकदमा 6 जुलाई 2017 को मीरपेट थाने में दर्ज हुआ है। जिसमें शशि मिश्रा के अलावा उसके पिता अवध नरायण मिश्रा, दुर्गा मिश्रा, नरेश मिश्रा, देवेश मिश्रा, अतुल कुमार, मदन कुमार को आरोपी बनाया गया है। इसी मामले में शशि मिश्रा समेत अन्य आरोपी काफी दिनों से वांछित चल रहे है। वहीं शिक्षिका शशि मिश्रा ने अपने पति समेत अन्य के खिलाफ सुलतानपुर जिला न्यायालय में दहेज प्रताड़ना, भरण-पोषण आदि का मुकदमा दायर किया है जो कि चल रहा है।शशि मिश्रा पक्ष का आरोप है कि अपने पद का दुरुपयोग कर सत्य प्रकाश पांडेय ने फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है।फिलहाल शुक्रवार को मीरपेट थाने के दरोगा आर शंकर अइया महिला पुलिस के साथ शशि मिश्रा को ससुराल में षड्यंत्र कर जेवरात आदि उठा ले जाने के मामले में गिरफ्तार करने के लिए प्राथमिक विद्यालय बड़ेगांव-सुरौली थाना गोसाईगंज पहुंच गए। जिन्होंने शिक्षिका शशि मिश्रा को गिरफ्तार कर एसीजेएम षष्ठम की अदालत में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया। जिसे सम्बंधित अदालत एमएम कोर्ट एलबी नगर रंगारेड्डी तेलांगना की समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 48 घंटे तक ट्रांजिट रिमांड दिए जाने की मांग की। न्यायाधीय अनिल कुमार सेठ ने विवेचक की मांग स्वीकार करते हुए शिक्षिका को 48 घंटे में सम्बंधित अदालत में पेश करने का आदेश दिया है ,इस दौरान शिक्षिका की तरफ से उनके अधिवक्ता ने जमानत अर्जी पेश कर जमानत की मांग की,जिस पर सुनवाई के पश्चात अदालत ने अर्जी को संबंधित अदालत में पेश कर सुनाया जाना उचित बताया।जिससे शिक्षिका को राहत नही मिल सकी।      
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