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हाईकोर्ट बेंच के लालगंज मे अविश्वास प्रस्ताव बीस को कराये जाने के फैसले पर छाई खुशी


टाउन एरिया के नाम पर नौ सदस्यों की आड़ मे अविश्वास के स्थगन को बेंच ने किया खारिज
लालगंज / प्रतापगढ़। स्थानीय ब्लाक प्रमुख के खिलाफ बीस तारीख को अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट बंेच द्वारा जिला प्रशासन को प्रत्येक दशा मे पंचायती राज एक्ट के प्राविधान के तहत चर्चा एवं मतदान कराये जाने के आदेश दिये है। सोमवार को हाईकोर्ट की बेंच के फैसले की जानकारी यहां होते ही अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले बीडीसी सदस्यों के पक्ष मे खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हाईकोर्ट की बेंच ने डीएम को अपनी देखरेख मे पूरी निष्पक्षता के साथ अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई के लिये आदेश पारित किया है। गौरतलब है कि लालगंज क्षेत्र पंचायत के सदस्य सुरेन्द्र सिंह की अगुवाई मे बीडीसी सदस्यों ने प्रमुख के खिलाफ जिलाधिकारी को अविश्वास प्रस्ताव के लिये सामूहिक ज्ञापन सौंपा था। ब्लाक प्रमुख के सत्ता पक्ष के सर्मथक होने के नाते सामूहिक ज्ञापन देने के बावजूद पखवारे भर उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि जिला प्रशासन ने बीस सितम्बर की तिथि अविश्वास प्रस्ताव के लिये जरूर घोषित कर रखी थी। किंतु इसके बावजूद सत्ता पक्ष के प्रशासनिक दबाव के अंदेशे को लेकर बीडीसी सदस्य सुरेन्द्र सिंह ने हाईकोर्ट मे याचिका दाखिल कर दी। बीते शुक्रवार को सुरेन्द्र सिंह की याचिका स्वीकार करते हुये हाईकोर्ट बंेच ने संपूर्ण प्रक्रिया पर सोमवार को जिला प्रशासन से स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिये थे। याचिकाकर्ता के वकील चंद्रभूषण पाण्डेय ने बताया कि सोमवार को प्रमुख पक्ष की ओर से जहां वरिष्ठ अधिवक्ता आईबी सिंह ने जब कोर्ट के सामने यह तथ्य रखा कि लालगंज टाउन एरिया घोषित होने के कारण इसकी परिधि मे आने वाले नौ सदस्य कार्रवाई मे भाग नहीं ले सकते। इस आधार पर प्रमुख पक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई स्थगित करने की याचना की गयी। अधिवक्ता सीबी पाण्डेय ने बताया कि कोर्ट ने इस तथ्य को नकारते हुये कहा कि सदस्यों को निर्वाचन कार्यकाल तक सदन की बैठक मे भाग लेने की वैधता है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सीबी पाण्डेय दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बंेच ने डीएम को बीस सितम्बर को ही लालगंज ब्लाक प्रमुख को लेकर अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई एक्ट के तहत पारदर्शिता के साथ कराये जाने के आदेश पारित किये। हाईकोर्ट ने बीस सितम्बर को ही अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई डीएम को सुनिश्चित कराये जाने के आदेश भी दिये। बंेच के फैसले की जानकारी दोपहर बाद याचिकाकर्ता के समर्थक सदस्यों के चेहरे खिल उठे। हालांकि जिला प्रशासन ने बीते शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हाईकोर्ट मे याचिका दाखिल होने के बाद अपनी तैयारियों की कवायद तेज कर दी। रविवार को अवकाश का दिन होने के बावजूद एडीएम और एसडीएम तथा पुलिस विभाग के अफसरों ने ब्लाक मुख्यालय पर अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को लेकर तैयारियों को आनन फानन मे जायजा लिया। जिला प्रशासन की ओर से भी पंचायतीराज विभाग ने बेंच को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अपनी सभी तैयारी पूरी होने की जानकारी भी दी। इधर सोमवार को भी बीस सितम्बर को होने वाले अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आमचर्चा भी चाय पान की दुकानों पर सुनी गयी। प्रमुख के खिलाफ बगावत करने वाले बीडीसी सदस्यों का कहना है कि जहां प्रमुख ने उनके क्षेत्रों मे काम कराया ही नही वहीं मनरेगा तथा राज्य वित्त आदि मदों मे शासन से आने वाली धनराशि अपने समर्थकों से ठेकेदारी के जरिये कराकर एक तरफा मनमानी कार्य किये। अब जबकि लोगों की निगाहें बीस सितम्बर को लालगंज मे प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के फैसले पर आ टिकी है। वहंी दोनो पक्षों द्वारा बीडीसी सदस्यों को अपने पक्ष मे किये जाने की कवायद भी जोरो पर आ पहुंची दिख रही है।

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