खुर्शीद खान
सुलतानपुर। शादी का झांसा देकर 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामलों में आरोपी की तरफ से सम्बंधित अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात स्पेशल जज पाक्सो एक्ट एवं जिला जज की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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मामला बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के पूरेशुकलन मजरे अब्दुल्ला बाहरपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले आरोपी असलम सुत कयूम के खिलाफ 16 वर्षीय पीड़िता ने बीते 10 अगस्त को मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक एक वर्ष पूर्व बकरी चराते वक्त आरोपी असलम से उसकी मुलाकात हुई। जहां पर आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बंध बनाया और कई महीनों तक यह क्रम जारी रहा। बाद में पीड़िता व उसके परिजनों ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने साफ मना कर दिया। इसी मामले में दुष्कर्म आरोपी असलम की तरफ से स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गयी। जिस पर सुनवाई के बाद स्पेशल जज श्यामजीत यादव ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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