खुर्शीद खान
सुलतानपुर। हत्या, जानलेवा हमले व किशोरी के अपहरण समेत पांच मामलों में आरोपियों की तरफ से सम्बंधित अदालतों में जमानत अर्जिया पेश की गयी। जिसे सम्बंधित न्यायाधीशों ने खारिज कर दिया है।
पहला मामला
कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के घासीपुर का है। जहां के रहने वाले अभियोगी दिलीप कुमार दूबे ने 31 दिसम्बर 2016 की घटना बताते हुए गांव के ही आरोपीगण धर्मेन्द्र द्विवेदी, आशीष व संजीव के खिलाफ अपने बेटे शुभम की गोली मारकर हत्या किए जाने के सम्बंध में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में आरोपी धर्मेन्द्र की तरफ से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गयी।
दूसरा मामला
अमेठी कोतवाली क्षेत्र के बारीपुर मजरे तालापुर गांव का है। जहां के रहने वाले शत्रुघन यादव ने बीते 16 मई की घटना बताते हुए आरोपीगण कन्हैयालाल, रामसुमेर, प्रदीप उर्फ अंग्रेज, कुलदीप, राहुल समेत अन्य के खिलाफ अपने बड़े भाई राममूर्ति की हत्या के बावत मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आरोपी प्रदीप उर्फ अंग्रेज की तरफ से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गयी।
तीसरा मामला
जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पालपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले दिलीप कौशल ने बीते 27 अगस्त की घटना बताते हुए जानलेवा हमले के आरोप में अतुल सिंह निवासी गूंगेमऊ थाना जगदीशपुर आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में आरोपी अतुल की तरफ से जमानत अर्जी जिला जज की अदालत में पेश की गयी।
चौथा मामला
अमेठी कोतवाली क्षेत्र के हरदेव नगर मजरे खेरौना से जुड़ा है। जहां के रहने वाले दिनेश तिवारी ने अपने बेटे सौरभ तिवारी का अपहरण कर लेने के सम्बंध में आरोपी वीर विक्रम उर्फ अतुल सिंह निवासी तेदुंन बैकुटपुर रिवा मध्यप्रदेश आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में वीर विक्रम की तरफ से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गयी।
चारों मामलों में आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई के पश्चात जिला न्यायाधीश प्रमोद कुुमार ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
पांचवा मामला
कोतवाली देहात थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां पर हुई घटना का जिक्र करते हुए पीड़िता के नाना ने अपनी नतिनी का अपहरण कर ले जाने के सम्बंध में आरोपी शोएब निवासी सरकन्डेडीह थाना धम्मौर आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसी मामले में आरोपी शोएब की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को स्पेशल जज पाक्सो एक्ट श्यामजीत यादव ने खारिज कर दिया है।
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