खुर्शीद खान
सुलतानपुर। फर्जीवाड़ा कर दूसरे के मकान का बैनामा करने एवं अन्य कई लोगों को इसी मकान का एग्रीमेन्ट करने के मामले में आरोपी की तरफ से एडीजे षष्ठम की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गयी। जिसे सत्र न्यायाधीश जमाल मसूद अब्बासी ने खारिज कर दिया है।
मामला कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित मकान से जुड़ा है। जिसे फर्जीवाड़ा कर दूसरे को बैनामा करने एवं उसी मकान का अन्य कई लोगों को एग्रीमेन्ट करने के मामले में अभियोगी हरि नरायन शर्मा ने आरोपी सनाउल्ला निवासी कांशीराम आवासीय कालोनी अमहट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इसी मामले में सनाउल्ला की तरफ से एडीजे षष्ठम की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गयी। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया वहीं शासकीय अधिवक्ता रामनेवल यादव ने अपराध को अत्यंत गम्भीर बताते हुए जमानत पर विरोध जताया। तत्पश्चात सत्र न्यायाधीश जमाल मसूद अब्बासी ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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